अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4.5 कोटा देने की अपनी घोषणा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में खारिज हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगी.
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों से कहा कि सरकार अपने कानून अधिकारियों से मशविरा करने के बाद शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएगी. खुर्शीद ने कहा, 'सरकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर करेगी.'
सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने की सरकार की घोषणा को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया.
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लॉकर एवं न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल दिसम्बर में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन को खारिज कर दिया.