केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम की लोकसभा सदस्यता से संबंधित विवाद में चिदंबरम को झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मामले में चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है. चिदंबरम की याचिका खारिज होने के बाद उनपर केस चलना तय है.
कोर्ट के इस फैसले पर गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि हाईकोर्ट का ताजा फैसला प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इसका केस की मेरिट से कोई लेना-देना नहीं है.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि एआईएडीएमके के नेता राजा कन्नापन ने चिदंबरम पर आरोप लगाया है कि 2009 में उन्होंने गलत तरीके से शिवगंगा सीट जीती थी. दरअसल पी चिदंबरम 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवगंगा सीट से 3,354 वोटों की मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी.
चिदंबरम से हारने के बाद राजा कन्नापन ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा गिनती करवाने की मांग की थी. इस चुनाव में चिदंबरम को 3,34,348 और कन्नापन को 3,30,994 वोट मिले थे.