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एसी में सफर करने वालों के लिए जरूरी हुआ पहचानपत्र

आरक्षित रेल टिकटों का दुरुपयोग रोकने और हस्तांतरित टिकट पर यात्रा के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने 15 फरवरी से वातानुकूलित (एसी) श्रेणी की बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मूल पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

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आरक्षित रेल टिकटों का दुरुपयोग रोकने और हस्तांतरित टिकट पर यात्रा के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने 15 फरवरी से वातानुकूलित (एसी) श्रेणी की बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मूल पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

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रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार एसी-3 टियर, एसी-2 टियर, प्रथम श्रेणी एसी, एसी चेयर कार और विशेष श्रेणी में सीट आरक्षित कराने वाले यात्रियों में से समूह के किसी एक यात्री को यात्रा के दौरान नौ तरह के पहचानपत्रों (मूल) में से कोई एक अपने पास रखना होगा.

यात्रा के दौरान पहचानपत्र मांगे जाने पर एसी श्रेणी के यात्रियों को मूल पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा. मूल पहचानपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इन यात्रियों को बिना टिकट समझा जाएगा और उस हिसाब से शुल्क वसूल किया जाएगा. पीआरएस कांउटर या आई-टिकट द्वारा आरक्षित एसी श्रेणी के टिकटों की खरीद के समय हालांकि पहचानपत्र (मूल या छायाप्रति) की आवश्यकता नहीं है.

जिन मामलों में यात्रियों को स्वत: शयनयान श्रेणी से वातानुकूलित श्रेणी में अपग्रेड किया गया हो और साथ ही उन मामलों में भी, जिनमें यात्रा के दौरान टिकट जांच कर्मचारी द्वारा यात्री के यात्रा भाड़े में अंतर पाए जाने पर उन्हें अपग्रेड किया गया हो, यात्रा के दौरान पहचान साक्ष्य रखने की आवश्यकता नहीं है. यह नया निर्देश पहले से मौजूद निर्देशों के अतिरिक्त हैं, जिसके तहत तत्काल टिकट और ई-टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र अपने पास रखना होता है.

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तत्काल टिकट के मामले में पीआरएस कांउटरों से टिकट की खरीद के समय पहचानपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होती है और इंटनेट से टिकट आरक्षित करने पर पहचानपत्र का ब्योरा (संख्या आदि) अंकित करना होता है. बताया गया है कि कंप्यूटरीकृत पीआरएस या आई-टिकटों के द्वारा जारी किए गए टिकटों पर इस आशय का संदेश निर्देशित किया जाएगा. रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है.

वैध पहचानपत्रों की सूची निम्‍नलिखित है
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचानपत्र
- पासपोर्ट
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड
- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र जिसमें क्रम संख्या अंकित हो
- मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को जारी फोटो पहचानपत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक (फोटो युक्त)
- बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड-लेमिनेटेड (फोटो युक्त)
- विशिष्ट पहचानपत्र 'आधार'

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