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जगनमोहन रेड्डी को अग्रिम जमानत नहीं

सीबीआई की एक अदालत ने गुरुवार को कडप्पा के सांसद वाई एस जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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जगनमोहन रेड्डी
जगनमोहन रेड्डी

सीबीआई की एक अदालत ने गुरुवार को कडप्पा के सांसद वाई एस जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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जांच एजेंसी के उन्हें पेश होने के लिए समन जारी करने के आलोक में जगन अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण में पहुंचे. उन्होंने आशंका जताई कि सीबीआई के कदम का एकमात्र मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है और ‘गुप्त मंशा’ होने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रही है. जगन के वकील सुशील कुमार ने दलील दी कि मामले में प्राथमिकी पिछले साल अगस्त में दर्ज की गई थी और उसके बाद से पिछले नौ महीनों में उनके मुवक्किल को कभी भी समन जारी नहीं किया गया. जगन के वकील ने याचिका में कहा, ‘जब जगन 28 मई को अदालत में हाजिर होने जा रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है.’

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