सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के एक मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता और उनकी सहयोगी शशिकला नटराजन के खिलाफ सुनवाई स्थगित करने से सोमवार को इंकार कर दिया. जयललिता के खिलाफ इस मामले की सुनवाई कर्नाटक में चल रही है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एच.एल.गोखले और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते और सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट नटराजन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जयललिता के अनुरोध पर बैंगलोर स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि उन्होंने आशंका जाहिर की थी तमिलनाडु में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी. यह मामला जयललिता के मुख्यमंत्रित्व काल (1991-96) के दौरान उनके द्वारा जमा की गई 66 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति से सम्बंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारक निदेशालय (डीवीएसी) को भी नोटिस जारी किया.
नटराजन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से खास दस्तावेजों की प्रतियों के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल को नटराजन की याचिका खारिज कर दी थी. इसके ठीक दो सप्ताह पहले निचली अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों से सम्बंधित इसी तरह का उनका अनुरोध खारिज कर दिया था. अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत में नटराजन की याचिका का विरोध किया था.