लोकायुक्त अदालत ने भूखंडों को अधिसूचना के दायरे से गैरकानूनी ढंग से बाहर करने के दो मामलों में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों तथा एक पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.
लोकायुक्त विशेष अदालत के न्यायाधीश एन के सुधीन्द्र राव ने येदियुरप्पा, उनके दो पु़त्रों बी वाई राघवेन्द्र, बी वाई विजयेन्द्र, दामाद सोहन कुमार और पूर्व आवास मंत्री कृष्णया शेट्टी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. इन सभी लोगों को 24 मार्च को आवश्यक रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया.
अदालत ने गैर जमानती वारंट इसलिए जारी किये क्योंकि वे सुनवाई के लिए पिछले तीन बार से पेश नहीं हुए. सुनवाई पिछले माह ही शुरू होनी थी.
गौरतलब है कि वकील सिराजिन बाशा द्वारा दो मामलों में येदियुरप्पा को तलब किया गया था. बाद में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए येदियुरप्पा ने पिछले साल अक्तूबर में अदालत में समर्पण कर दिया.
बहरहाल, मामले के अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे.