पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ पर दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के अपने आदेश पर 12 जुलाई तक जवाब देने को कहा.
इसी मुद्दे पर अशरफ के पूर्ववर्ती यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था.
न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी को भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने से इंकार करने की वजह से अवमानना का दोषी ठहराया गया और सजा दी गई थी.
पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसे उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करेंगे.
न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल से प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करने और उनके रुख से उसे मामले की अगली सुनवाई के दौरान अवगत कराने को कहा है. अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की गई है.
सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख आसिफ अली जरदारी के करीबी अशरफ को गिलानी की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया है. गिलानी को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को अयोग्य घोषित कर दिया था.