देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को मंगलवार से विभिन्न कम्पनियों के अनचाहे कॉल और एसएमएस से मुक्ति मिल जाएगी. ऐसे कॉल और एसएमएस पर रोकथाम लगाने वाला नियम मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा.
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं को 'नेशनल कस्टमर प्रीफरेंस रजिस्ट्री' पर खुद को पंजीकृत कराना होगा. इसे पहले 'नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री' नाम से जाना जाता था. इस नियम में पंजीकृत उपभोक्ताओं को फोन करने या एसएमएस भेजने वाली कम्पनियों पर 25,000 से 2,50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऐसे कॉल की संख्या हाल में घटी है फिर भी हर माह अभी भी 47,454 तक शिकायतें दर्ज हो रही हैं.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल मंगलवार को 'द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रीफरेंस रेगुलेशन' नियम को लागू करने की घोषणा करेंगे.
दूरसंचार विभाग ने पिछले साल इससे सम्बंधित नियमों की घोषणा की थी, जिसके प्रभावी होने की तिथि एक जनवरी तय की गई थी, लेकिन कई कारणों से बार-बार यह तिथि अब तक आगे खिसकती रही.
पहले के नियमों के तहत जहां उपभोक्ताओं को 'डू नॉट कॉल' सूची में अपना नम्बर दर्ज कराना होता था, वहीं अब उपभोक्ताओं को दो विकल्पों 'फुल्ली ब्लॉक्ड' और 'पार्सियली ब्लॉक्ड' में से एक का चुनाव करना होगा.
कैसे पाएं अनचाहे एसएमएस से छुटकारा:
-सबसे पहले 1909 पर एसएमएस भेजें या http://www.nccptrai.gov.in/ पर लॉगइन करें. इसके बाद नेशनल कंज्यूमर प्रेफरेंस रजिस्ट्री से जुड़ें. अगर पहले ही डू नॉट कॉल रजिस्ट्री से जुड़े हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है.
-उपभोक्ता के पास पास टेलीमार्केटिंग कॉल/एसएमएस पर 'पूरी तरह रोक लगाने का विकल्प होगा, जो 'डू नॉट कॉल रजिस्ट्री' जैसा है. यदि उपभोक्ता आंशिक तौर पर बंदी का विकल्प चुनता है, तो उसे चुनिंदा कैटिगरी के एसएमएस और कॉल आएंगी.
-अनचाही कॉल/एसएमएस पूरी तरह से बंद करने के लिए उपभोक्ता START (स्पेस) 0 एसएमएस 1909 पर भेजें, तो सेवा आपको नहीं मिलेगी, जो आप नहीं चाहते हैं.
अगर आपको चुनिंदा सेवा चाहिए, तो ऐसा करें...
वित्तीय उत्पाद के लिए: START (स्पेस) 1
रियल एस्टेट के लिए: START (स्पेस) 2
शिक्षा के लिए: START (स्पेस) 3
स्वास्थ्य के लिए: START (स्पेस) 4
उपभोक्ता सामग्री के लिए: START (स्पेस) 5
कम्यूनिकेशन के लिए: START (स्पेस) 6
पर्यटन के लिए: START (स्पेस) 7
एक से ज्यादा सर्विस के लिए मिसाल...
START (स्पेस) 1,2
-रजिस्ट्रेशन होने के बाद ग्राहक को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 24 घंटे में कन्फर्मेशन का मेसेज आ जाएगा. इसके बाद 7 दिनों के भीतर आपके पास अनचाही कॉल्स/एसएमएस आना बंद हो जाएंगे.
एसएमएस भेजने के बाद
-www.nccptrai.gov.in पर कस्टमर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस भी जान सकते हैं. उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के सात दिनों बाद अपनी प्रेफरेंस बदल भी सकता है.
रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी किसी उपभोक्ताके पास टेलीमार्केटिंग कॉल या एसएमएस आते हैं, तो इसकी शिकायत तीन दिनों के भीतर 1909 पर या एसएमएस से अपने सर्विस प्रोवाइडर से की जा सकती है.