दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नोटिस जारी किया. याचिका में शीला की ओर से की गई मानहानि की शिकायत पर एक निचली अदालत द्वारा गुप्ता को जारी किए गए सम्मन को अमान्य करार देने की मांग की गई है.
न्यायमूर्ति पी.के. भसीन ने गुप्ता के खिलाफ जारी सम्मन को अमान्य करार देने से इंकार कर दिया लेकिन शीला को सुनवाई की अगली तारीख 13 अगस्त तक नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा.
महानगर दंडाधिकारी सौम्या चौहान ने चार जून को शीला की वह याचिका मंजूर कर ली थी जिसमें अप्रैल में हुए नगर निकाय चुनाव से पहले मानहानि के कारण गुप्ता के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की गई थी. गुप्ता ने सम्मन जारी करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.