केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड में सोमवार को अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद गिरफ्तार की गईं नूपुर तलवार की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है.
नूपुर तलवार के वकील ने गाजियाबाद के एडीजे कोर्ट में अपनी दलील रख रहे हैं.
गौरतलब है कि सोमवार को अदालत का फैसला आने के तुरंत बाद नूपुर को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रात बितानी पड़ी.जहां वह बैरक संख्या 13 में 59 अन्य महिलाओं के साथ रहीं.
नूपुर नोएडा में वर्ष 2008 के बहुचर्चित आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड में पति राजेश तलवार के साथ सह-आरोपी हैं.
सीबीआई दंडाधिकारी प्रीती सिंह ने निर्देश के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण नूपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद वह अदालत में पेश हुई थीं.
नूपुर हरे व सफेद रंग के सलवार कुर्ते में पति राजेश तलवार के साथ सफेद सेडान से सुबह करीब 10.30 बजे अदालत परिसर पहुंचीं. टेलीविजन चैनल के सदस्यों और पत्रकारों से बचाने के लिए उन्हें पूर्वाह्न् 11.30 बजे पीछे के रास्ते से प्रीती सिंह की अदालत में ले जाया गया. यहां उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तारी के तुरंत बाद नूपुर ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया. यहां करीब 15 मिनट तक सुनवाई चली.
इसके बाद प्रीती सिंह ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई सत्र न्यायाधीश भारत भूषण करेंगे और नूपुर तब तक उनकी अदालत में ही रहेंगी. करीब दो बजे न्यायाधीश भूषण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एस. लाल करेंगे.
न्यायाधीश लाल ने इस मामले पर सुनवाई अपराह्न् तीन बजे शुरू की. न्यायाधीश लाल ने नूपुर की अंतरिम जमानत याचिका पर करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और इसके बाद इसे खारिज कर दिया. उन्होंने नूपुर को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देते हुए कहा कि उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होगी.