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2 जी घोटाले की फांस में पी चिदंबरम

इंडिया टुडे के पास मौजूद नए दस्तावेजों से पता चलता है कि पी. चिदंबरम ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की वकालत करने वाले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की अनदेखी अकेले नहीं की थी.

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गृह मंत्री पी. चिदंबरम
गृह मंत्री पी. चिदंबरम

इंडिया टुडे के पास मौजूद नए दस्तावेजों से पता चलता है कि पी. चिदंबरम ने 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की वकालत करने वाले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की अनदेखी अकेले नहीं की थी.

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मिलीभगत ऊपर तक थी. अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी भूमिका की सीबीआइ जांच की इजाजत दे दे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा. यूपीए की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है.

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 सितंबर को कहा कि असाधारण चूक यदि जानबूझकर हुई है, तो वह अक्षम्य है. 2जी स्पेक्ट्रम के मूल्य को लेकर वित्त मंत्रालय की जो फाइल अदालत को सौंपी गई थी, उसके कुछ पन्ने गायब थे. इससे लगता है कि 2जी मामले में सूचनाएं पूरी तरह उजागर हो जाएं तो सरकार के लिए यह भयानक बात होगी.

इंडिया टुडे के पास मौजूद नए दस्तावेज बचाव न करने योग्य किसी बात का बचाव करने की सरकार की ताजातरीन कोशिश को तार-तार कर देते हैं. इस बचाव के मुताबिक, जिसे हाल ही में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुखरता से अमली जामा पहनाने की कोशिश की, सरकार की नीति नीलामी के बजाए हमेशा से पहले आओ, पहले पाओ की रही है, जिस पर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने अमल किया था. अगर कोई दोष था, तो इसकी प्रक्रिया का था. पर दस्तावेज सरकार के झूठ का पर्दाफाश करते हैं.

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22 नवंबर, 2007 को तत्कालीन वित्त सचिव डी. सुब्बाराव ने तत्कालीन दूरसंचार सचिव डी.एस. माथुर को एक पत्र लिखकर 2001 में निर्धारित कीमतों को छह वर्ष बाद 2007 में इस्तेमाल करने के दूरसंचार मंत्रालय के फैसले पर आपत्ति जताई और उनसे पूछा था कि इस वित्तीय मसले पर वित्त मंत्रालय से राय क्यों नहीं ली गई. इस तरह वित्त मंत्रालय नीलामी के पक्ष में तर्क पेश कर रहा था.

23 नवंबर, 2007 को सुब्बाराव ने दूरसंचार सचिव को एक विस्तृत मसौदा नोट लिखा, जिसमें उनके इस दावे को चुनौती दी गई थी कि ऊंची फीस लिए जाने का नतीजा उपभोक्ताओं के लिए ऊंची दरों में निकलेगा. नीलामी के पक्ष में वित्त मंत्रालय का तर्क मजबूत किया जा रहा था.

9 जनवरी, 2008 को यानी राजा द्वारा लाइसेंसियों के नाम 121 आशय पत्र जारी किए जाने के एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में एक स्थिति पत्र सौंपा. यह समूचे दूरसंचार आयोग की बैठक की तैयारी के सिलसिले में था, जो 9 जनवरी से स्थगित करके 15 जनवरी को कर दी गई थी.

15 जनवरी, 2008 को चिदंबरम के इसे 'बंद अध्याय' घोषित किए जाने के बावजूद स्पेक्ट्रम मूल्य के मसले पर वित्त मंत्रालय में चर्चा होती रही. वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटों और ज्ञापनों का आदान-प्रदान इसका सबूत है. तब तक स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं हुआ था और लाइसेंस रद्द किए जा सकते थे.

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6 जुलाई, 2008 को सुब्बाराव ने 'स्पेक्ट्रम मसलों पर' एक नोट में लिखवाया कि मूल्य निर्धारण का फैसला प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और दूरसंचार मंत्री की मौजूदगी में लिया गया था.

ये दस्तावेज गृह मंत्री पी. चिदंबरम की निभाई भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आवंटन के समय वित्त मंत्री थे. वित्त मंत्री के नाते उन्हें मूल्य निर्धारण पर राजा के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था-सभी विभागों में वित्त से संबंधित मसलों पर वित्त मंत्रालय के विचारों को स्पष्ट वरीयता हासिल है.

नवंबर 2007 से अप्रैल 2008 तक के पत्राचार से स्पष्ट है कि चिदंबरम के मंत्रालय के अधिकारी दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने के फैसले से पूरी तरह असहमत थे. नवंबर 2007 से 15 जनवरी, 2008 को पीछे हटने के पहले तक चिदंबरम खुद भी नीलामी के पक्ष में रहे. तब उन्होंने एक नोट में लिखा था कि पहले जो हुआ (यानी राजा के दिए आशय पत्र), उसे 'बंद अध्याय' माना जाए.

यह दस्तावेज इस साल के शुरू में लोक लेखा समिति के सामने की गई प्रस्तुतियों में शामिल था. चिदंबरम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर अचानक अपने अधिकारियों की सलाह के विपरीत राजा के फैसलों का समर्थन करना क्यों शुरू कर दिया.

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सरकार का दावा कि चिदंबरम भले ही निजी स्तर पर नीलामी के पक्ष में रहे हों, वे कैबिनेट के फैसले को खारिज नहीं कर सकते थे, पूरी तरह असत्य है.

2003 में लिए कैबिनेट के एक फैसले के मुताबिक वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण में दखल देने का अधिकार है. दूरसंचार और वित्त मंत्रालयों के बीच मतभेद होने पर मामला अंतिम फैसले के लिए कैबिनेट को भेजा जाना चाहिए था. पर यह कैबिनेट को कभी भेजा नहीं गया.

इसके बजाए, राजा की स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण नीतियों के समर्थन का फैसला 4 जुलाई 2008 की बैठक में लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, चिदंबरम और राजा मौजूद थे. स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण मसले पर चिदंबरम ने 15 जनवरी के बाद दूसरी बार अपने अधिकारियों की सलाह की अनदेखी की. पर इस बार प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल थे.

प्रधानमंत्री ने सीधी भागीदारी से बच निकलने का प्रयास किया. 16 फरवरी, 2011 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों से बातचीत में जब इंडिया टुडे के प्रधान संपादक अरुण पुरी ने पूछा कि राजा ने नीलामी के लिए उनकी सलाह नहीं मानी, तो उन्होंने कोई दृढ़ फैसला क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने खुद को क्लीन चिट देते हुए सारा दोष तत्कालीन वित्त और दूरसंचार मंत्रियों पर डाल दिया.

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प्रधानमंत्री ने कहा, ''कई बार की चर्चा के बाद दोनों मंत्री सहमत हुए कि 2जी के मामले में, खासकर जितना स्पेक्ट्रम निर्मित किया गया है और लाइसेंस समझैते से संबद्ध है, उसके संदर्भ में हमें वर्तमान प्रणाली से ही काम चलाना होगा. यह वह पृष्ठभूमि है कि मैंने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मामले में आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर वित्त और दूरसंचार, दोनों मंत्रालय सहमत हैं और 2003 के कैबिनेट के फैसले के तहत मसले पर फैसला लेने के लिए बाध्य हैं और ट्राइ (भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) तथा दूरसंचार आयोग के विशेषज्ञ-ये सभी एक ही विचार के हैं, तो मुझे लगा कि मैं नीलामी पर जोर देने की स्थिति में नहीं.''

यदि, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री सहमत थे, तो चिदंबरम भी राजा जितने ही दोषी हैं. अभी तक चिदंबरम ने प्रधानमंत्री की बात का खंडन नहीं किया है. इंडिया टुडे के संपर्क करने पर चिदंबरम ने कहा, ''मैं कुछ नहीं कहूंगा.''

प्रधानमंत्री पूरी तरह पारदर्शी नहीं रहे हैं. उसी बातचीत में जब इंडिया टुडे ने पूछा कि 2008 में 2जी नीति पर व्यापक विरोध के बावजूद आपने 2009 में राजा को अपनी कैबिनेट में फिर दूरसंचार मंत्री क्यों बनाया तो उन्होंने कहा, ''तब तक, सच कहूं तो, मेरे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि गंभीर रूप से कोई गलत बात हो गई है. इसलिए मुझे नहीं लगा कि मेरे पास राजा के कैबिनेट में शामिल होने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार है, क्योंकि मई 2009 में, हालांकि शिकायतें सब ओर से आ रही थीं, कुछ उन कंपनियों की ओर से, जिन्हें लाभ नहीं हुआ था, कुछ उनकी ओर से, जिन्हें लाभ हुआ, पर पर्याप्त नहीं हुआ था, और इसलिए मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि उस समय तक राजा की करतूतों में गंभीर तौर पर कुछ गलत है, यह सोच पाता.''

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यह कहकर कि शिकायतें सिर्फ प्रभावित कंपनियों से आ रही थीं, मनमोहन सिंह अपनी ही सरकार के भीतर से, सुब्बाराव और अतिरिक्त सचिव सिंधुश्री खुल्लर सरीखे वरिष्ठ अधिकारियों से आ रही शिकायतों की ओर से आंखें मूंद रहे थे. यह अविश्वसनीय लगता है कि प्रधानमंत्री अपने बेहद वरिष्ठ अधिकारियों के विचारों से अनजान थे.

22 नवंबर, 2007 को तत्कालीन वित्त सचिव सुब्बाराव ने तत्कालीन दूरसंचार सचिव डी.एस. माथुर को एक पत्र में यह पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या तीन सीडीएमए ऑपरेटरों (रिलायंस, एचएफसीएल इंफोटेल और श्याम टेलीलिंक) से 1,600-1,600 करोड़ रु. शुल्क लेकर देश भर में जीएसएम ऑपरेटर बनने के लिए क्रॉसओवर लाइसेंस देने में उचित वित्तीय कार्य किया गया है.

इस प्रक्रिया में सुब्बाराव की आपत्ति स्पष्ट थी, जब उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट नहीं है कि 2001 में निर्धारित 1,600 करोड़ रु. मूल्य, 2007 में दिए गए लाइसेंस के लिए, वर्तमान मूल्यांकन तो छोड़िए, मुद्रास्फीति के लिहाज से समायोजित तक किए बिना कैसे लागू कर दिया गया.

वित्तीय नतीजों के मद्देनजर आपके अंतिम फैसला लिए जाने से पहले इस मसले पर वित्त मंत्रालय से सलाह ली जानी चाहिए थी.''

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा तर्क देते हैं कि वित्त मंत्रालय को हर वह फैसला रोक देने का पूरा अधिकार है, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह सरकारी राजस्व के लिए नुकसानदेह है. सिन्हा कहते हैं, ''हमारी प्रणाली में, वित्त मंत्रालय को कोई विशेष मंत्रालय काट नहीं सकता. वित्त मंत्री की मूलभूत जिम्मेदारी सरकारी राजस्व की रक्षा करना है.''

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नवंबर 2007 में चिदंबरम के सबसे वरिष्ठ वित्तीय नौकरशाह इस जिम्मेदारी से वाकिफ थे. सुब्बाराव अपने राजनैतिक आकाओं की खातिर इस जिम्मेदारी को कैसे भूल गए, यह 2जी कहानी का अंतरंग पहलू है.

29 नवंबर, 2007 को तत्कालीन दूरसंचार सचिव माथुर ने सुब्बाराव को जवाबी पत्र में क्रॉसओवर लाइसेंसों के मूल्य निर्धारण पर अपने मंत्रालय के फैसले का बचाव किया. उन्होंने लिखा, ''प्रवेश शुल्क 2003 में यूएएस (यूनीफाइड एक्सेस सर्विस) प्रणाली के लिए कैबिनेट के फैसले के आधार पर तय किया गया था. फैसला किया गया कि यूएएस लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क चौथे सेलुलर ऑपरेटर जितना रखा जाए, जो 2011 की नीलामी प्रक्रिया पर आधारित था.''

उन्होंने यह नहीं बताया कि इतने गंभीर वित्तीय नतीजे वाले मसले पर वित्त मंत्रालय से सलाह क्यों नहीं ली गई. वित्त मंत्रालय उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था. 30 नवंबर, 2007 की तारीख में सुब्बाराव ने एक फाइल पर नोट में लिखा है, ''इसका कोई जवाब नहीं मिला कि वित्तीय नतीजे वाले मसले को वित्त मंत्रालय को क्यों नहीं भेजा गया.''

यही दो पत्र इस बात के सबूत नहीं हैं कि 2007 में वित्त मंत्रालय दोहरे प्रयोग वाली तकनीक के लाइसेंसों की राजा की निर्धारित कीमतों से नाखुश था. 23 नवंबर, 2007 को सुब्बाराव के माथुर को लिखे एक मसौदा ज्ञापन में वित्त मंत्रालय की स्थिति को विस्तार से बताया गया है.

अजीब बात है कि यह मसौदा दूरसंचार सचिव को कभी नहीं भेजा गया. इस दस्तावेज में सुब्बाराव ने दूरसंचार विभाग के इस दावे को, जिसका अब खुर्शीद समर्थन कर रहे हैं, चुनौती दी थी कि ऊंचा प्रवेश शुल्क लेने का नतीजा उपभोक्ताओं के लिए ऊंची दरों में निकलेगा.

सुब्बाराव ने लिखा, ''यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी से, जो फिलहाल 2001 में की गई नीलामी पर आधारित है, सेवा की लागत बढ़ेगी.यदि ऑपरेटर स्पेक्ट्रम का उपयोग ज्यादा दक्षता से कर पाएगा, तो कोई अतिरिक्त लागत नहीं होगी, जो उपभोक्ता पर लगेगी.''

वित्त सचिव ने स्पष्ट तर्क दिया कि सरकार को देय प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी जरूर की जाए, भले ही 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए कोई नीलामी न हुई हो.

सुब्बाराव ने लिखा, ''प्रवेश शुल्क की गणना 2001 की नीलामी की कीमतों को आधार मान कर और फिर उसमें स्पेक्ट्रम की संवहन क्षमता के तौर पर तकनीक में आए सुधार और उपभोक्ताओं की संख्या के तौर पर मांग में हुई बढ़ोतरी और साथ ही प्रति उपभोक्ता होने वाले संचार में वृद्धि से मिलान करके की जा सकती है.''

जाहिर है कि वित्त मंत्रालय के पास लाइसेंसों के दाम बढ़ाने के लिए नीलामी का विकल्प मन में था, पर उसने इसे दूरसंचार विभाग को न भेजने का फैसला किया. क्यों?

जनवरी, 2008 के शुरू में चिदंबरम ने समूचे दूरसंचार आयोग की बैठक पर जोर देकर राजा की कोशिश को सिरे न चढ़ने देना चाहा, जिसमें वित्त, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्रालयों के अलावा योजना आयोग के भी अधिकारी होते हैं.

पूर्ण आयोग के पास ट्राइ को काटने का अधिकार है, जिसने 2जी लाइसेंसों के लिए पहले आओ, पहले पाओ विधि की सिफारिश की थी. राजा पहले 9 जनवरी को दूरसंचार आयोग की बैठक के लिए सहमत हुए. 3 जनवरी को चिदंबरम को बताया गया कि यह बैठक स्थगित कर 15 जनवरी को रखी गई है.

10 जनवरी को ही 121 लाइसेंसियों को आशय पत्र जारी करने की राजा की योजना से अनभिज्ञ खुल्लर ने 9 जनवरी को एक नोट में लिखा, ''वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि स्पेक्ट्रम के मूल्यों और दूरसंचार संघर्षों पर पिछले दो महीनों की सार्थक प्रेस रिपोर्टों पर गौर किया जाए. मौजूदा और नए प्रवेशकर्ताओं को 2जी स्पेक्ट्रम और अतिरिक्त लाइसेंसों का आवंटन इस समय जनता का ध्यान खींचने वाला सबसे विवादास्पद विषय है और इस पर एक स्थिति पत्र तैयार किया गया है.

इसके मसौदे पर वित्त सचिव के साथ चर्चा की गई थी और अंतिम मसौदा संलग्न है. समूचे दूरसंचार आयोग की बैठक आज होनी थी, पर अब यह बैठक 15 जनवरी, 2008 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वित्त सचिव ने इच्छा व्यक्त की है कि इस बैठक में मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं.''

बाद में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में भेज दी गईं खुल्लर इसी स्थिति पत्र में लिखती हैं, ''स्पेक्ट्रम आवंटन का सबसे पारदर्शी तरीका नीलामी का होगा.''

10 जनवरी को राजा समूचे दूरसंचार आयोग की बैठक की प्रतीक्षा किए बगैर लाइसेंसियों को 121 आशय पत्र जारी करने की दिशा में सीधे आगे बढ़ गए. चिदंबरम को इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की.

उन्होंने इस स्थिति पत्र को 15 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री को भेजे अपने गोपनीय नोट का आधार बनाया, जिसमें उन्होंने भविष्य में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी आधारित प्रणाली के पक्ष में तर्क दिया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में किए स्पेक्ट्रम आवंटनों को 'बंद अध्याय' माना जाए.

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में सफाई देने की चेष्टा की, ''यह एक मत है. 15 जनवरी घटना घटने के बाद की तारीख है. तब तक आशय पत्र जारी किए जा चुके थे. वित्त मंत्री ने इसे इसके बाद माना. इसके पहले उनका विचार दूरसंचार विभाग से नहीं मिलता था, पर चली दूरसंचार विभाग की.''

सिब्बल के स्पष्टीकरण से पूरी तरह कायल नहीं हुआ जा सकता. आशय पत्र 10 जनवरी को जारी जरूर हो गए थे, पर लाइसेंस समझैतों पर दस्तखत 27 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए थे. स्पेक्ट्रम का वास्तविक आवंटन अप्रैल तक नहीं हुआ था.

नीलामी पर जोर देने के लिए चिदंबरम और सुब्बाराव के पास काफी समय था. लेकिन उन्होंने अपने दायित्व छोड़ दिए. 30 जनवरी, 2008 को चिदंबरम और राजा की बैठक के कार्यविवरण, जिसमें सुब्बाराव भी थे, चार बातों का खुलासा करते हैं: अब इसके आगे जो करना होगा, वह कानूनी दृष्टि से मजबूत आधार पर होना चाहिए. अतीत यानी 10 जनवरी, 2008 में जाने की कोई जरूरत नहीं है. संसाधन जुटाने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करना ही सर्वश्रेष्ठ है.10 जनवरी की घटनाएं 'अटकलों पर आधारित प्रयास' थीं.

वित्त मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार, चिदंबरम और राजा के बीच सरकारी बैठकें, जिनमें कई में सरकारी नियमों के विपरीत कार्यविवरण दर्ज नहीं किए गए, काफी सौजन्यता के साथ तमिल में हुआ करतीं. युवा राजा वरिष्ठ चिदंबरम के प्रति पूरा सम्मान दर्शाते. वित्त मंत्री जानते थे, द्रमुक के मंत्री के साथ कैसे पेश आना है, जिनकी पार्टी उनके खुद के लिए अगला चुनाव जीतने की संभावना के लिहाज से अहम थी.

3 अप्रैल और 7 अप्रैल 2008 के बीच स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण का मुद्दा खुल्लर और सुब्बाराव के बीच आदान-प्रदान के दौरान फिर आया.

खुल्लर ने इस मामले में एक अहम बिंदु जोड़ा. उन्होंने लिखा, ''इस चरण में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण से संबंधित बुनियादी मुद्दे उठाए जा सकते हैं.'' जवाब में सुब्बाराव ने कहा, ''वित्त मंत्री राजी हुए कि स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का शुल्क बढ़ाया जाए.''

सुब्बाराव ने निर्देश दिया कि वित्त मंत्री के विचारों को प्रतिबिंबित करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाए. यह काम 1989 बैच के आइएएस अधिकारी और वित्त मंत्रालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर निदेशक गोविंद मोहन को सौंपा गया.

9 अप्रैल, 2008 को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन की उड़ान का इंतजार करते हुए चिदंबरम ने एक बिजनेस दैनिक की रिपोर्ट देखी, जिसमें मोहन के कार्यालय ज्ञापन को विस्तार से दिया गया था.

उसमें बोली लगाए जाने के पक्ष में वित्त मंत्रालय की राय दी गई थी. बताते हैं, चिदंबरम इस पर बहुत खफा हुए. बदतर तो यह कि मोहन ने गलत लेटरहेड-आर्थिक मामलों के विभाग की जगह व्यय विभाग के लेटरहेड-पर नोट लिख दिया.

चिदंबरम ने एयरपोर्ट से ही फोन पर मोहन को फटकार लगाई. इंडिया टुडे के पास सुब्बाराव के निर्देश के तीन दिन बाद 10 अप्रैल, 2008 को मोहन की ओर से लिखित माफी मांगने वाला पत्र है. इसमें उन्होंने गलत लेटरहेड पर गलत कार्यालय ज्ञापन जारी करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है. इसमें लीक होने का कोई उल्लेख नहीं है.

मोहन ने लिखा, ''गलती, असावधानीवश ही सही, पूरी तरह अधोहस्ताक्षरी की है.'' मोहन का माफीनामा भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी की मार्फत तुरंत लंदन में चिदंबरम के पास भेज दिया गया.

11 फरवरी, 2008 के वित्त मंत्रालय के नोट में, जिसका हवाला सुब्बाराव ने दिया है, ज्यादा आय के लिए नीलामी का एक विकल्प दिया गया है. इसमें सुझाया गया था कि सरकार 1,651 करोड़ रु. की जगह हरेक अखिल भारतीय लाइसेंस पर 5,772 करोड़ रु. कमा सकती थी. वित्त मंत्री ने यह सुझाव भी रद्द कर दिया था.

17 अप्रैल, 2008 को एक अन्य असामान्य पत्राचार में वित्त मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम मुद्दे पर दूरसंचार विभाग को एक पत्र (नॉन पेपर) भेजा. तब वित्त मंत्रालय में रहे एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चिदंबरम ने ही नॉन पेपर भेजने का निर्देश दिया था.

यशवंत सिन्हा कहते हैं, ''अजीब है कि कोई सरकारी विभाग नॉन पेपर के जरिए दूसरे सरकारी विभाग से पत्राचार करे. अमूमन कूटनीतिक पत्राचार में इसका इस्तेमाल होता है.''

इसमें वित्त मंत्रालय दूरसंचार विभाग से सिद्धांत रूप में सहमत था कि शुरुआत में स्पेक्ट्रम की नीलामी न की जाए. यही नहीं, उसने दो शर्तों के साथ 3जी स्पेक्ट्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया का मजबूती से समर्थन किया था.

पहली शर्त उसे अनिवार्य रूप से बाजार में उतारना थी. साल भर में उसे शुरू नहीं किया गया तो स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाएगा और बोली का भुगतान जब्त कर लिया जाएगा. दूसरी योग्यता के लिए विशेष शर्तें थीं, ताकि गंभीर प्रतियोगी ही मैदान में आएं.

राजा ने जो जनवरी में किया था, यह उसके ऐन उलट था. पर चिदंबरम ने प्रधानमंत्री और राजा के साथ 4 जुलाई, 2008 की बैठक में नीलामी पर जोर नहीं दिया.

वित्त मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक, ''जब सुब्बाराव बैठक से लौटे तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने (चिदंबरम और खुद उन्होंने) हार मान ली थी.'' दो महीने बाद सुब्बाराव को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया.

विपक्ष ने चिदंबरम पर निशाना साधने में देर नहीं की. भाजपा के साथ ही अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता उनके इस्तीफे की मांग कर चुकी हैं. पर क्या चिदंबरम सिर्फ बलि का बकरा हैं? क्या मामला और ऊपर का है.

10 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करेगा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच सीबीआइ से करवाई जाए. अदालत यह आदेश देती है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने खिलाफ आरोपों पर चिदंबरम की चुप्पी चौंकाने वाली है. उनके खिलाफ ये आरोप स्वामी से शुरू होकर वित्त मंत्रालय की ओर से 25 मार्च, 2011 को पीएमओ को भेजे गए नोट पर खत्म होते हैं.

क्या चिदंबरम की चुप्पी प्रधानमंत्री की संभावित भूमिका को उजागर होने से बचाने के लिए है. बकौल एक कैबिनेट मंत्री, ''अजीब बात है. चिदंबरम ने राजा का आदेश निरस्त कर नीलामी की प्रक्रिया के लिए क्यों नहीं दबाव डाला, इसकी वजह यही है कि राजा के फैसले में प्रधानमंत्री की रजामंदी थी.''

सिन्हा कहते हैं, ''प्रधानमंत्री चूक करने के दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने तब कदम नहीं उठाया जब वे स्पेक्ट्रम के आवंटन को रोक सकते थे. तत्कालीन वित्त मंत्री इस बात के दोषी हैं कि उन्होंने मौलिक फैसले को छोड़ दिया, जिसमें स्पेक्ट्रम के दुर्लभ होने के कारण उसकी नीलामी की बात कही गई थी.''

कांग्रेस के सांसद इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाए रखने और सारी जिम्मेदारी चिदंबरम के कंधे पर छोड़ देने के प्रधानमंत्री की कोशिश से नाखुश हैं. पार्टी गृह मंत्री के पीछे खड़ी हो गई है. यहां तक कि दिग्विजय सिंह सरीखे चिदंबरम के विरोधी ने मीडिया में यह कहते हुए उनका बचाव किया कि ''वे ईमानदार और काबिल व्यक्ति हैं. उन पर किसी आरोप का सवाल ही नहीं है.''

चिदंबरम का बचाव करने का आदेश सोनिया गांधी ने दिया है. कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि उस समय कोई भी वित्त मंत्री होता वही करता, जो चिदंबरम ने किया.

गठबंधन के दबाव के कारण कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि द्रमुक के सांसदों के समर्थन के बिना सरकार गिर जाती.

सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की भूमिका की जांच सीबीआइ से कराने का फैसला 2जी घोटाले की सुनवाई कर रही निचली अदालत पर छोड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में 2जी मामले में केंद्र सरकार के वकील पी.पी. राव ने तर्क दिया कि चिदंबरम की भूमिका की जांच सीबीआइ से कराए जाने की मांग को निचली अदालत की जांच के साथ जोड़ दिया जाए. इससे चिदंबरम और कांग्रेस को कुछ मोहलत मिल जाएगी. इससे देरी हो सकती है, पर विरोधाभास खत्म नहीं होंगे.

10, जनपथ के साथ नजदीकी के लिए ख्यात चिदंबरम पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी बलि नहीं ली जा सकती. ऐसा हुआ तो सारा ध्यान प्रधानमंत्री की भूमिका की ओर घूम जाएगा.

मनमोहन जानते हैं कि गठबंधन के दबाव का उनका तर्क अदालत में नहीं चलेगा. जनता की अदालत में यह पहले ही खारिज हो चुका है. 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में चिदंबरम को इस्तीफा देना पड़ा तो यूपीए की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है.

और फिर अगले साल पांच राज्यों में चुनाव होने हैं. इनमें उत्तर प्रदेश समेत चार के नतीजे देश के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहम होंगे. यूपीए कभी राष्ट्रपति चुनाव हारने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा. इसके लिए उसे राज्यों के स्तर पर अपना चुनावी आधार सुरक्षित रखना होगा.

इस बीच, गृह मंत्रालय में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ''चिदंबरम पहले की तरह बैठकें कर रहे हैं. वे अब भी अक्खड़ हैं.''

कोई नहीं जानता कि वे क्या सोच रहे हैं. हालांकि बेटे कार्ति के ट्वीट से उनके मिज़ाज का कुछ पता जरूर चलता है. उन्होंने लिखा, ''दुष्प्रचार से जन्मे संकट में अच्छी बात यह है कि इसमें सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है.'' चिदंबरम अपनी पसंदीदा योजना, नेशनल काउंटर-टेरेरिज्म सेंटर को तेजी से आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं.

एक कैबिनेट सहकर्मी ने कहा, ''गृह मंत्रालय में उनका विकल्प खोजना मुश्किल होगा. नक्सलवादियों के खिलाफ खराब रिकॉर्ड के बावजूद कम लोग हैं, जो इस मंत्रालय को इतनी कुशलता से संभाल सकते हैं.''

चिदंबरम की कई चिंताएं हैं. एक तमिलनाडु की एक अदालत में उनके चुनाव को दी गई चुनौती है. अदालत अन्ना द्रमुक के एक नेता की याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें 2009 में लोकसभा में उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है.

उनकी कट्टर विरोधी जयललिता के इस साल मुख्यमंत्री का पद संभालने से राज्य की राजनीति में वे ज्यादा अलग-थलग पड़ गए हैं. हाल ही में जब उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र शिवगंगा में सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक बुलाई तो सात में से दो कलेक्टर यह कहकर चले गए कि उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लेने चेन्नै जाना है.

सतर्कता समिति केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और स्थानीय सांसद होने से चिदंबरम इसके प्रमुख हैं. पुडुकोट्टई के कलेक्टर बी. माहेश्वरी और शिवगंगा के वी. राजारमण उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे. चिदंबरम ने कहा, ''बैठक कलेक्टरों से बातचीत करके रखी गई थी.''

चिदंबरम 2011 में मनमोहन सिंह की जगह लेने का सपना देखने लगे थे. पर सितंबर में एक जिला कलेक्टर ने उन्हें झटका दे दिया. जाहिर है, पी. चिदंबरम के लिए यह सही वक्त नहीं है.

गले नहीं उतरती मनमोहन की खुद को दी गई क्लीन चिट

16 फरवरी 2011 को टीवी संपादकों के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे के सवाल के जवाब में कहा था कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मसले पर चिदंबरम और राजा 'सहमत' थे. अगर चिदंबरम सहमत थे, तो फिर वे अपने कैबिनेट सहयोगी ए. राजा जितने ही दोषी क्यों नहीं हैं ?

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मूल्य निर्धारण की नीति में इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह 2003 में कैबिनेट के एक फैसले पर आधारित थी. यूपीए के प्रधानमंत्री को राजग सरकार के पांच वर्ष पुराने कैबिनेट फैसले का पालन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई ?

फरवरी 2011 को संपादकों के एक समूह के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री ने कहा था कि फरवरी 2009 में उनके पास यह मानने की कोई वजह नहीं थी कि कुछ गंभीर तौर पर गलत हो चुका है. यह सही नहीं है.

मीडिया एक वर्ष से ज्यादा समय से ऐसी खबरों से अटा पड़ा था और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बार बार वित्त मंत्री को सारी जानकारी दी थी. सीबीआइ पहले ही इस मामले में काम कर रही थी और चार महीने बाद, अक्तूबर, 2009 में उसने 2जी घोटाले में एक एफआइआर दर्ज की थी.

और फिर, अगर कुछ गलत नहीं था, तो वे राजा को वही मंत्रालय देने में क्यों हिचाकिचा रहे थे?

आशय पत्र जनवरी 2008 में जारी किए गए थे और स्पेक्ट्रम अप्रैल, 2008 में आवंटित किया गया था. इसलिए जब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि सरकार इससे कहीं ज्यादा राजस्व जुटा सकती है, तो फिर आवंटन को रद्द क्यों नहीं कर दिया गया ?

जब राजा ने 2 नवंबर, 2007 को प्रधानमंत्री को सूचित किया था कि वे कट-ऑफ तिथि 1 अक्तूबर, 2007 को सरकाकर 25 सितंबर, 2007 करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने आपत्ति क्यों नहीं की? 12 मार्च, 2010 को सुह्ढीम कोर्ट ने कहा कि राजा का कदम गैरकानूनी था.

स्पेक्ट्रम को लेकर दोहरी बातें

आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सिंधुश्री खुल्लर ने 9 जनवरी, 2008 को दूरसंचार नीति पर एक विस्तृत कांसेप्ट पेपर तैयार किया, जिसमें उन्होंने ऐसी नई नीति की सिफारिश की जिससे यह गारंटी मिल सके कि सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा.

सीबीआइ ने 2 अप्रैल, 2011 को दाखिल अपने आरोप पत्र में इस कार्यविधि को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार कर लिया. ऐसे में सवाल उठता है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव खुल्लर की बात को खारिज क्यों कर दिया?

चिदंबरम ने आशय पत्र जारी होने के पांच दिन बाद दिनांक 15 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पत्र लिखकर कहा कि राजा की ओर से आवंटित स्पेक्ट्रम को ''बंद अध्याय मान लिया'' जाना चाहिए. उन्होंने यह स्वीकार करने के बावजूद ऐसा कहा कि ''स्पेक्ट्रम दुर्लभ संसाधन है और उसकी दुर्लभता तथा इस्तेमाल के मद्देनजर ही उसकी कीमत निर्धारित की जानी चाहिए.''

तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा कि ''स्पेक्ट्रम आवंटन का सबसे ज्यादा पारदर्शी तरीका उसकी नीलामी करना होगा.''

चिदंबरम और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा के बीच 30 जनवरी, 2008 को एक बैठक हुई. बैठक के मुख्य मुद्दे थेः स्पेक्ट्रम की दुर्लभता और उसके मद्देनजर स्पेक्ट्रम की कीमत. तब तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे, लिहाजा पूरी प्रक्रिया रोकी जा सकती थी. इसके बावजूद स्पेक्ट्रम आवंटन करने की प्रक्रिया क्यों नहीं रोकी गई?

तत्कालीन वित्त मंत्री ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री को 17 अप्रैल, 2008 को एक नॉन-पेपर, अर्द्ध-सरकारी संवाद क्यों भेजा, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए. उसी में उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि 2जी के लिए नीलामी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है.

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने दूरसंचार मंत्री को बार-बार लिखा और इस ओर वित्त मंत्री का ध्यान भी दिलाया कि स्पेक्ट्रम की कीमत बाजार की नई हकीकतों के मद्देनजर तय की जानी चाहिए. उसे 2001 की कीमतों पर नहीं आवंटित किया जाना चाहिए.

अगर वित्त मंत्री और दूरसंचार मंत्री ने अधिकारियों का सुझाव मान लिया होता तो इससे सरकार को काफी राजस्व मिलता. खासकर ऐसे समय में जब दूरसंचार सरकार के वार्षिक गैर-कर राजस्व का इकलौता सबसे बड़ा स्त्रोत था. अधिकारियों के सुझाव की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई.

 

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