राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की याचिका पर अदालत 19 जून को सुनवायी करेगी. उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए आधिकारिक और राजनीतिक पदों पर बने रहने के मामले में याचिका दायर की गई है.
वकील अजहर सिद्दिकी की ओर से दायर याचिका पर आगे की सुनवायी होगी या नहीं इस बारे में लाहौर उच्च न्यायालय 19 जून को फैसला करेगा. सिद्दिकी ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मई में दिए गए निर्देशों के तहत जरदारी ने स्वयं को पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष से पद से अलग नहीं किया है.
अदालत ने राष्ट्रपति के दो पदों पर होने के बारे में उन्हें एक पद छोड़ने का निर्देश दिया था. सिद्दकी ने कहा कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए नेशनल एसेंबली की अध्यक्ष फहमिदा मिर्जा का सत्कार किया था. गिलानी को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से इनकार करने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया गया था.