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पीछा करती दहशत से रूबरू होती महिलाएं

एक युवती की हत्या ने शहरी भारत के एक सबसे बदनुमा रहस्य पर से परदा उठाया. यह रहस्य है पीछा करने वालों का खौफ जो महिलाओं में असुरक्षा की भावना भर रहा है.

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एक युवती की हत्या ने शहरी भारत के एक सबसे बदनुमा रहस्य पर से परदा उठाया. यह रहस्य है पीछा करने वालों का खौफ जो महिलाओं में असुरक्षा की भावना भर रहा है.

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राम सिंह उर्फ विजय ने राधिका तंवर को सबसे पहले 2007 में देखा. और एक जीन्स फैक्टरी में काम करने वाला यह 20 वर्षीय कामगार उस पर लट्‌टू हो गया था. वह उसका पीछा करने लगा, उसी बस से सफर करने लगा जिसमें वह जाती थी, यहां तक कि उसे प्रेम पत्र भी भेजने लगा. इस साल 5 मार्च को भी उसने उसका पीछा किया और उसे परेशान कर गया. राधिका हमेशा उसके प्रति उदासीन रही. 8 मार्च को उसने राधिका को दिल्ली के उसके कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर गोली मार दी.

राधिका के पिता, 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह तंवर और मां, 40 वर्षीया ममता तंवर का कहना है कि उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनकी बेटी का पीछा किया जाता था. प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र कहते हैं, 'हमें यह पता होता तो हम यह होने नहीं देते.' राधिका की बड़ी बहन रजनी उनकी हां में हां मिलाती है. क्या राधिका को डर था कि उसकी आजादी छिन जाएगी? दिल्ली के अपराध मनोविज्ञानी रजत मित्रा कहते हैं, 'लगातार पीछा करना समाज को संकेत देना है कि एक बलात्कारी और हत्यारा जन्म ले चुका है.' पीछा करने वाले को हत्या करने का कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि 'वह मानता है कि लड़की अगर उसकी नहीं हुई तो किसी की न हो पाए.' {mospagebreak}

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फेसबुक के इस युग में, लगातार पीछा करने के नए और खतरनाक आयाम पैदा हो चुके हैं. पीछा करने, घटिया एसएमएस भेजने और देर रात फोन करने के अलावा, ठुकराए गए प्रेमी पीड़िता की फर्जी साइबर प्रोफाइल बना देते हैं और उसकी निजी जानकारियां या शादी के प्रस्ताव के चित्र प्रकाशित कर देते हैं. ज्‍यादातर मामलों में यह उग्र रूप ले लेता है.

22 वर्षीया मनीषा का ही मामला लें. कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, बिहार की मनीषा को पटना में सीआरपीएफ के सिपाही जसवंत सिंह ने इस कारण गोली से उड़ा दिया, क्योंकि मनीषा ने उसकी पहलकदमी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. राष्ट्रीय खेलों के लिए मनीषा के रांची रवाना होने से एक दिन पहले 9 फरवरी, 2011 को जसवंत सिंह ने उसे टोका और उससे उसका मोबाइल नंबर पूछा. यह जवान पिछले कुछ समय से उसका पीछा करता आ रहा था, लेकिन मनीषा ने अपना सारा ध्यान अपने खेल पर इस तरह लगा रखा था कि वह हत्यारे के इरादों को भांप न सकी. जब मनीषा ने जसवंत पर नाराजगी जताई, तो उसने गुस्से में अंधे होकर उस पर पांच गोलियां दाग दीं. इसके बाद खुदकुशी कर ली. {mospagebreak}

कोई महिला सुरक्षित नजर नहीं आती. अगस्त, 2010 में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रानाउत का लगातार पीछा करने के जुर्म में आकाश भारद्वाज को गिरफ्तार किया. आकाश कंगना को पत्र लिखता रहा था. वह इस एहसास में जीने लगा था कि कंगना भी उससे प्रेम करती है.

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बैंगलोर में, स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों की मां 36 वर्षीया ऋतु गुप्ता-जो अकेली हैं- को एक 26 वर्षीय शख्स के कारण अपना सैलून बंद करके दूसरे शहर में बसना पड़ा. जब ऋतु ने शादी के उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने उन्हें और उनके बच्चों को नुक्सान पहुंचाने की धमकी दी.

मुंबई के एल.एच. हीरानंदानी अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉ. हरीश शेट्टी कहते हैं, 'अत्यंत तीव्र भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें तो वे एक तरह का सनकी जुनून पैदा कर देती हैं, जो क्रोध और हताशा में बदल जाता है.' पीछा करने वालों का अक्सर कोई अशांत इतिहास भी होता है. डॉ. शेट्टी कहते हैं, 'बचपन में इन लोगों ने बहुत ज्‍यादा बंदिशें झेली होती हैं, उनके अंदर दमित कामुकता होती है और वे अपने व्यक्तित्व में अपूर्णता का भी अनुभव करते हैं.' {mospagebreak}

पीछा करनेके आरोप में तिहाड़ जेल में बंद 43 लोगों से बातचीत कर चुके मित्रा मानते हैं कि पीछा करना बलात्कार के समान ही होता है जिसका मकसद पीड़िता को अपने काबू में करना होता है. बॉम्बे हाइकोर्ट ने 2008 में सुझाव दिया था कि पीछा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है. लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है.

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अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पीछा करने वालों के खिलाफ सुपरिभाषित कानून हैं, जो पीछा करने को अपराध मानते हैं. दिल्ली के डीसीपी (दक्षिण) एच.जी.एस. धालीवाल का मानना है कि देश में महिला छेड़छाड़ के खिलाफ कानून को बदलने की जरूरत है, 'कानून पहली बार यह अपराध करने वाले और कई बार यह अपराध कर चुके व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता. इस अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है.'

पीछा करने वाले को पुलिस 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है और उस पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के तहत आरोप लगा सकती है. ऐसे लोगों को सजा भी कम हो पाती है. यह भी एक अड़चन है.{mospagebreak} राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यौन उत्पीड़न के केवल 49.2 फीसदी मामलों में ही सजा हो पाई. और तो और, बलात्कार के आरोप में केवल 26.9 फीसदी को सजा हो पाई.

जो महिलाएं शिकायत करती हैं, उन्हें तमाम तरह के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, जैसा कि 19 वर्ष की नीता राव के साथ हुआ, जिसे एसएमएस से अपना पीछा करने वाले से पिंड छुड़ाने के लिए अपना नंबर चार बार बदलना पड़ा. जब वह पुलिस थाने गई, तो उसने पाया कि पुलिस उसके प्रति न केवल पूरी तरह गैरसहानुभूतिपूर्ण थी, बल्कि पुलिसवाले ही उसे घूरने लगे थे.

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तमिलनाडु में एक कस्टम अधिकारी को, जिसका पीछा उसी का एक वरिष्ठ अधिकारी करता था, अपने पीछे लगे व्यक्ति के हमला किए जाने के बाद एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. वे कहती हैं, 'दो महीने से ज्‍यादा हो चुके हैं, लेकिन मैं खौफ से मुक्त नहीं हो सकी हूं.' चेन्नई में एक प्रमुख आइटी कंपनी में काम करने वाली 30 वर्षीया एक महिला को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके मातापिता ने उसके लिए जिसे चुना था वही शख्स उसके पीछे पड़ गया क्योंकि उसने किसी और से शादी की. पीछा करनेवाले इस व्यक्ति ने इन पतिपत्नी से मित्रता की और उपहार लेकर उनके घर जाने लगा. इस महिला का पति किसी काम से विदेश गया था, तो उसने इस महिला पर हमला किया. {mospagebreak}

दिल्ली के शालीमार बाग में रहने वाली एक सेल्स गर्ल 27 वर्षीया नारायणी को अपने केश इस कारण कटवाने पड़े क्योंकि उसका पीछा करने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति उसे रोजाना 50 एसएमएस भेजकर उसके बालों की तारीफ किया करता था. जब वह इस पर भी नहीं रुका, तो उसने अपना फोन नंबर बदल लिया और किसी और फ्लैट में रहने चली गई. मगर वह इस पर भी नहीं रुका और आखिरकार एक महीने पहले नारायणी अपने घर लखनऊ चली गई.

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23 वर्षीया शिल्पी और 22 वर्षीया श्रेया को प्रतिकार का बुरा सबक मिला. पिछले सितंबर में कालकाजी में शाम सात बजे मोटरबाइक सवार दो लड़कों ने जब उन पर फब्तियां कसीं तो उन्होंने उन्हें पलटकर जवाब दिया. ये लड़के उस समय तो चले गए लेकिन बाद में उन्होंने लौटकर श्रेया को पेट में घूंसा मारकर घायल कर दिया. मुंबई की डांसर लीना वासवानी को महीनों तक मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा. उनका पीछा करनेवाला उन्हें चिट्ठियां और गुलदस्ते भेजता था. वे कहती हैं, 'मैं काफी परेशान हो गई थी.' {mospagebreak}

ऐसा ही 27 वर्षीया दीपाली (छद्म नाम) के साथ हुआ. ग्राफिक डिजाइनर दीपाली दिल्ली में पेइंग गेस्ट बनकर अकेली रहती हैं. छह माह पहले एक परिचित ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. उन्हें अंततः पुलिस की मदद से उसे रोकना पड़ा. वे कहती हैं, 'मैं बहुत परेशान हो गई थी. एक मनोचिकित्सक ने कहा कि मेरी मानसिक हालत वैसी ही है जैसी भूकंप या सूनामी में बच गए शख्स की होती है. मुझे लगता कि कोई हर समय मेरा पीछा कर रहा है.'

अब पीछा करने वालों की एक नई नस्ल साइबर दुनिया पर तैयार हो गई है. नई दिल्ली में, 23 वर्ष की एक एमबीए छात्रा का ऑरकुट एकाउंट उसी के एक कॉलेज मित्र ने हैक कर लिया, उसकी तस्वीरों को तोड़मरोड़ कर अश्लील बना दिया और उस पर अश्लील संदेश भेज दिए. करीब दो महीने तक सहन करने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और परेशान करने वाला धर लिया गया. कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री निधि सुबैया को इंटरनेट से परेशान करने वाला व्यक्ति (जिसका नाम कर्नाटक पुलिस ने जाहिर नहीं किया) पुलिस में शिकायत करने के दो दिन के भीतर पकड़ लिया.

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एक और अभिनेत्री राम्या को एसएमएस करके परेशान करने वाले के नंबर ट्‌वीट करने पड़े, जिसमें उन्होंने अपने मित्रों और प्रशंसकों से 'परेशान करने वालों को सबक सिखाने को कहा.' तमिल अभिनेत्री स्नेहा भी परेशान करने वाले का शिकार हुईं, जो उन्हें भद्दे संदेश एसएमएस करता था, क्योंकि वह स्नेहा से शादी करना चाहता था. चेन्नई पुलिस ने इस शख्स, बैंगलोर के 35 वर्षीय रियल एस्टेट व्यवसायी राघवेंद्र को गिरफ्तार किया. {mospagebreak}

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, जो दो साल पहले खुद स्टॉकर से परेशान हो चुकी हैं, कहती हैं कि पीछा करने वालों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है, 'जब मेरी जैसी पुलिस अधिकारी इसका सामना करती है, तो राधिका तंवर जैसी नागरिक तो निश्चित तौर पर खतरे के दायरे में हैं. किसी को यह साबित करने के लिए अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए कि उसका पीछा किया जा रहा है.'

साइबर अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एम.सुधाकर कहते हैं, 'साइबर अपराध शाखा लगातार पीछा किए जाने को उत्पीड़न की कार्रवाई मानती है, जिसमें कम से कम सात वर्ष कैद का प्रावधान है.' हालांकि सुधाकर यह भी कहते हैं कि अगर इंटरनेट से पीछा करने का परिणाम किसी गंभीर अपराध में नहीं निकलता तो यह मात्र एक जमानत योग्य अपराध माना जाता है.

मार्च, 2011 में ही एक अस्पताल प्रशासक स्टीफन एंड्रीयासॅन ब्रिटेन में ऐसा पहला शख्स हो गया, जिसे ब्लॉग के जरिए अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को परेशान करने का दोषी मानकर जेल भेजा गया. भारत को इस मामले से सबक लेने की जरूरत है.
-साथ में लक्ष्मी सुब्रह्मण्यन, चेन्नई में, निर्मला रवींद्रन, बैंगलोर में, पारुल, दिल्ली में

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