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पिंकी को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पिंकी प्रमाणिक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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पिंकी प्रमाणिक
पिंकी प्रमाणिक

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पिंकी प्रमाणिक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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पिंकी पर पुरुष होने का आरोप है और अदालत ने कथित तौर पर बालात्कार के आरोप में पिंकी को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पिंकी के वकील तुहिन रॉय ने बताया, '24 उत्तरी परगना जिले के बारासात की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिता माथुर की अदालत ने पिंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.'

अदालत ने अभियोजन पक्ष को एथलीट का लिंग निर्धारण परीक्षण कराने की अनुमति भी दी. एथलीट पिंकी को दो बार अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में लिंग निर्धारण परीक्षण से गुजरना पड़ा है, लेकिन दोनों ही मौकों पर परिणाम अनिर्णायक रहे हैं.

रॉय ने कहा, 'लिंग निर्धारण परीक्षण के नाम पर पिंकी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, इससे उसका मानसिक उत्पीड़न और उसे शारीरिक आघात पहुंचा है. हम अब अदालत से अनुरोध करेंगे कि वह एक विशेष अदालत तय करे जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो और उसके लिंग निर्धारण परीक्षण का परिणाम आ सके.'

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उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के चिकित्सकों का एक 11 सदस्यीय दल गठित किया गया था, जिसने 25 जून को पिंकी पर कई परीक्षण किए थे. लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण क्रोमोजोम परीक्षण, कैरयोटाइपिंग नहीं हो सका था.

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