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26/11 हमले में बरामद आरडीएक्स नष्ट करने की मांग

पुलिस ने एक विशेष अदालत से 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान विभिन्न स्थानों से बरामद किये 24 किलोग्राम आरडीएक्स को खत्म करने की इजाजत मांगी है.

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पुलिस ने एक विशेष अदालत से 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान विभिन्न स्थानों से बरामद किये 24 किलोग्राम आरडीएक्स को खत्म करने की इजाजत मांगी है. विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, ‘हमने आरडीएक्स के निपटारे के लिए आवेदन किया है लेकिन अदालत ने हमारे आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं किया है.’ यह आरडीएक्स तीन सक्रिय आईईडी से बरामद किया गया था. इसमें से एक ताज महल होटल के बाहर, एक अन्य गोकुल रेस्टोरेंट के निकट और तीसरा मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रखे एक लावारिस बैग से बरामद किया गया था.

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बरामद विस्फोटक को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया था. अभियोजन का कहना है कि मारे गये दो आतंकवादियों अब्दुल रहमान बड़ा और जावेद उर्फ अबू अली ने दक्षिण मुंबई स्थित ताज होटल के मुख्य पोर्च के बाहर आठ से दस किलोग्राम आरडीएक्स युक्त आईईडी लगायी थी. हालांकि इसके फटने से पहले बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया था.

लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी करने वाले दो अन्य आतंकवादी अबु शोएब और अबु उमर ने इसी इलाके के गोकुल रेस्टोरेंट के निकट आठ से दस किलोग्राम आरडीएक्स युक्त आईईडी रखी थी और इसमें भी विस्फोट नहीं हुआ था. होटल ताज में हुई गोलीबारी में शोएब और उमर सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में मारे गये थे.

हमलावरों के तीसरे जोड़े अजमल कसाब और मारे गये आतंकवादी अबु इस्माइल ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के निकट एक थले में आईईडी रख दी जिसमें विस्फोट नहीं हुआ था. आरडीएक्स के निपटारे की प्रक्रिया के तहत अदालत से इजाजत आवश्यक है. आमतौर पर अदालत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरडीएक्स को नष्ट करने की अनुमति दे देती है.

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