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तय समय से पहले होम लोन चुकाने पर जुर्माना बंद

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से फ्लोटिंग ब्याज दर पर लिये गये आवास ऋण की समय से पहले वापसी में जुर्माना वसूलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने को कहा. समय से पहले आवास ऋण लौटाने वालों को इससे काफी राहत पहुंचेगी.

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रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से फ्लोटिंग ब्याज दर पर लिये गये आवास ऋण की समय से पहले वापसी में जुर्माना वसूलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने को कहा. समय से पहले आवास ऋण लौटाने वालों को इससे काफी राहत पहुंचेगी.

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रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजे प्रपत्र में कहा, ‘यह निर्णय किया गया है कि बैंक को फ्लोटिंग ब्याज दरों पर लिये गये आवास कर्ज की समय से पूर्व वापसी पर जुर्माना वसूलने की अनुमति नहीं होगी. इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.’

रिजर्व बैंक ने दामोदरन समिति की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि समय से पहले आवास ऋण की वापसी पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले जुर्माने को कर्जदार सही नहीं मानते और इसको लेकर उनमें नाराजगी है. केंद्रीय बैंक के अनुसार ऐसा पाया गया है कि बैंक घटती ब्याज दर की स्थिति में कम ब्याज दर का लाभ मौजूदा कर्जदारों को नहीं देते. ऐसे में समय से पहले आवास ऋण की वापसी पर जुर्माना कर्जदारों को सस्ते उपलब्ध साधन की ओर जाने से रोकता है.

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रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना हटाये जाने से मौजूदा तथा नये कर्जदारों के बीच भेदभाव समाप्त होगा. साथ ही बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा से फ्लोटिंग दर पर कर्ज लेने वालों को लाभ होगा.

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, ‘हालांकि कई बैंकों ने स्वैच्छिक रूप से समय से पूर्व कर्ज की वापसी पर जुर्माना समाप्त कर दिया है लेकिन कुछ बैंकों ने ऐसा नहीं किया है. अत: बैंकिंग प्रणाली में एकरूपता लाने की जरूत है. उल्लेखनीय है कि कुछ बैंक फिलहाल बकाये कर्ज की समय पूर्व वापसी पर एक से 2 प्रतिशत जुर्माना वसूलते हैं.

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