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राजेश तलवार की किस्मत का फैसला 25 मई को

आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजेश तलवार की जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख 25 मई तय की है.

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आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजेश तलवार की जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख 25 मई तय की है.

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न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर गत तीन अप्रैल के आदेश में राजेश तलवार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था, लेकिन नोटिस तामील न हो पाने के कारण राजेश तलवार को सोमवार को फिर से नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख 25 मई तक कर दी.

>सीबीआई ने याचिका दाखिल कर कहा कि राजेश तलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन निचली अदालत ने नियमित जमानत मानकर तलवार की जमानत अवधि बढ़ाने के अपने फैसले में वैधानिक गलती की, इसलिए तलवार को अब नियमित जमानत लेने की जरूरत है.

उल्लेखनीय है कि 16 मई 2008 को नोएडा स्थित जलवायु विहार अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रह रहे राजेश और नूपुर तलवार की बेटी आरुषि और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था.

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सीबीआई आरुषि के माता-पिता को दोहरी हत्या के आरोपी बता रही है.

 

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