पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार अली चौधरी ने कहा कि बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में ‘घोषित भगोड़ा’ पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को सुनवाई का और मौका नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह न तो अदालत में पेश हुए और न ही आत्मसमर्पण किया.
दिवंगत प्रधानमंत्री भुट्टो के प्रोटोकॉल अधिकारी रहे चौधरी मोहम्मद असलम की याचिका की सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे चौधरी ने ये टिप्पणियां की.
असलम ने अपनी याचिका में 2007 के बेनजीर हत्यांकाड के सिलसिले में द्वितीय प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.
संघीय जांच एजेंसी की ओर से अभियोजन पक्ष ने पीठ को बताया कि रावलपिंडी की एक आतंकरोधी अदालत ने मुर्शरफ के खिलाफ वारंट जारी किया है और इस हत्याकांड के सिलसिले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया है.
अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के तहत मुशर्रफ को और मौका नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए.