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आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के आध्यात्मिक नेता आसाराम बापू को कोई राहत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. बापू ने हत्या की कोशिश के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार करने से राज्य पुलिस को रोकने की अपील की थी. न्यायमूर्ति आत्माराम कबीर और दीपक वर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील सुशील कुमार की अपील ठुकरा दी.

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उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के आध्यात्मिक नेता आसाराम बापू को कोई राहत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. बापू ने हत्या की कोशिश के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार करने से राज्य पुलिस को रोकने की अपील की थी. न्यायमूर्ति आत्माराम कबीर और दीपक वर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील सुशील कुमार की अपील ठुकरा दी.

उन्होंने इस दलील के साथ न्यायालय से आदेश देने का अनुरोध किया था कि जब तक आसाराम द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई के लिये स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक उनके खिलाफ कोई कदम पुलिस को नहीं उठाना चाहिये.’’ खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई चार जनवरी को मुकर्रर करते हुए कहा ‘‘हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे.’’

आसाराम ने गुजरात पुलिस द्वारा 6 दिसम्बर को उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने को चुनौती इस याचिका में दी है. आसाराम बापू तथा दो अन्य के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक गुरु के एक पूर्व अनुयायी राजू चंडाक की हत्या के प्रयास के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्‍स एक्ट के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

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