सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह की नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.
सेना प्रमुख वी. के. सिंह के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह उनका स्थान लेंगे.
न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले ने एडमिरल रामदास तथा छह अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हमें संविधान का अनुच्छेद 32 लागू करने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता, इसलिए याचिका खारिज की जाती है.'
याचिका खारिज करने से पहले न्यायालय ने सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह की नियुक्ति से सम्बंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया.