उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस द्वारा विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के खिलाफ अवैध खनन मामले में की जा रही जांच पर रोक की अवधि को और बढ़ा दिया है.
न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए 4 और हफ्ते का वक्त दिया है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलतमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने यह आदेश दिया.
राज्य सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कृष्णा की याचिका पर जवाब देने के लिए उसे चार हफ्ते की मोहलत और दी जाए.
गौरतलब है कि विदेश मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच उस वक्त के अवैध खनन मामले में चल रही थी जब वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे.