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2जी स्‍पेक्‍ट्रम के सभी 122 लाइसेंस रद्द

2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. इसी के साथ ही 2जी के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए.

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2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. इसी के साथ ही 2जी के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए. कोर्ट ने कहा कि 2008 के बाद से ए राजा के कार्यकाल में जो 122 लाइसेंस जारी किए गए उन सभी को रद्द कर दिया जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का गठन नहीं होगा.

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साथ ही 2जी घोटाले में तत्‍कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका की जांच के लिए दायर की गई याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद ट्रायल कोर्ट के पाले में डाल दी है.

उच्चतम न्यायालय ने मामले में चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच करने का सीबीआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई अदालत से कहा कि वह गृह मंत्री के बारे में दो सप्ताह के भीतर फैसला करे. कोर्ट ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस मनमाने और असंवैधानिक तरीके से आवंटित किए गए.

कोर्ट ने ट्राई से 2जी लाइसेंस आबंटन के लिए ताजा सिफारिशें देने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम आबंटन चार महीने के भीतर नीलामी के आधार पर किए जाने के भी निर्देश दिए. साथ ही सीबीआई से जांच पर स्थिति रिपोर्ट मुख्य सतर्कता आयुक्त को देने को कहा है.

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स्‍वामी ने इस मौके पर बताया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को ट्रायल कोर्ट पर ही छोड़ दिया है. स्‍वामी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं.

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट इसपर 4 फरवरी को फैसला सुनाएगा. इस तरह चिदंबरम को फिलहाल 2 दिन की राहत मिल गई है.

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