पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल वकील प्रशांत भूषण की अर्जी खारिज कर दी है.
प्रशांत भूषण ने पीआईएल दाखिल कर आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के रिश्तेदारों की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है. इस अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे, तो आरोपों की जांच कराए. सुप्रीम कोर्ट आरोपों की जांच के लिए उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है.
गौरतलब है कि प्रशांत भूषण की अर्जी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की बेटी और दामाद के अलावा कुक की भी संपत्ति में बेतहाशा इजाफे का आरोप लगाया गया था.