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IIT दाखिले में मुस्लिम आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मुस्लिम आरक्षण पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखते हुए केंद्र सरकार के IIT में अन्य पिछड़ा वर्ग  के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को अमान्य घोषित कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

मुस्लिम आरक्षण पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखते हुए केंद्र सरकार के IIT में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को अमान्य घोषित कर दिया है.

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 मई को अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष मुसलमानों को दिए गए 4.5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था के लिए जारी किया गया आधिकारिक ज्ञापन धार्मिक आधार पर था, न कि संवैधानिक आधार पर.

जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. और इस याचिका के समर्थन में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज दाखिल किए थे.

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