सु्प्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है.
सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की याचिका पर सुनवाई की.
कृष्णा पर आरोप है कि राज्य का मुख्यमंत्री (1999 से 2004 तक) रहते हुए उन्होंने खनन के लिए वन भूमि को अवैध तरीके से गैरआरक्षित किया. न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई की.
गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने दिसम्बर में कृष्णा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने 20 जनवरी के आदेश में प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया. इसके बाद कृष्णा ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी.
कृष्णा ने अपनी याचिका में कहा है कि न्यायालयों को सरकार के नीतिगत फैसले में ताक-झांक नहीं करनी चाहिए और कैबिनेट का फैसला मंत्रिपरिषद का एक सामूहिक फैसला होता है. इस तरह जांच का सामना करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आगे नहीं किया जा सकता.