सीबीआई ने सेना के लिए टाट्रा ट्रकों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी लंदन के अनिवासी भारतीय व्यापारी रवि ऋषि के खिलाफ देश छोड़कर जाने से रोकने का एक आदेश (रेस्ट्रेंट आर्डर) जारी किया है.
आधिकारिक सू़त्रों ने कहा कि सीबीआई ने सभी हवाई अड्डों और बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर अलर्ट जारी कर दिया ताकि ऋषि देश से बाहर नहीं जा पायें.
इस संबंध में टिप्पणी के लिए ऋषि उपलब्ध नहीं हो सके लेकिन जब उनकी कंपनी से संपर्क किया गया तो उसने इस मामले में सिर्फ इतना कहा कि वह सीबीआई के साथ सहयोग कर रहे हैं.
सेना के लिए टाट्रा ट्रकों की खरीद में कथित अनियमितता के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी बनाये गये 57 वर्षीय ऋषि से सीबीआई ने अब तक दो बार पूछताछ की है और उन्हें फिर से समन किये जाने की संभावना है.
ऋषि ने अपने उपर लगे आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ट्रकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के जरिये बेचा गया था. उन्होंने साथ ही कहा कि सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह द्वारा टाट्रा ट्रकों के संबंध में लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं.
सीबीआई के इस कदम से पहले सेना प्रमुख ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह ने उन्हें ‘दोयम दर्जे’ के ट्रकों की खरीद को हरी झंडी दिखाने के बदले रिश्वत देने की पेशकश की थी. लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए सेना प्रमुख तथा कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सीबीआई अधिकारी सेना प्रमुख से कुछ और जानकारी मांगेंगे।
सूत्रों ने कहा कि कथित घूस की पेशकश के मामले में सेना प्रमुख द्वारा जल्द ही कुछ और सामग्री उपलब्ध कराने की उम्मीद है.