उत्तर प्रदेश में 2005 से अब तक छह आतंकी हमले हुए, तफ्तीश हुई, अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुए लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान मामला इतना कमजोर था कि कई अभियुक्त बरी कर दिए गए. पुलिस ने जिन्हें गवाह बनाया उन्होंने ही अपराधियों को पहचानने से इनकार कर दिया. यह सब पुलिस की लचर जांच, आनन-फानन गिरफ्तारी का नतीजा है. इसमें पुलिस के प्रशिक्षण और कर्मचारियों की कमी का भी कम योगदान नहीं है.
पुलिस की लचर जांच की बानगी पर गौर कीजिएः 23 नवंबर, 2007 को लखनऊ, फैजाबाद और बनारस में अदालत परिसर में बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे. 22 दिसंबर, 2007 को 'स्पेशल टास्क फोर्स' (एसटीएफ) ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन से आजमगढ़ के थाना रानी की सराय निवासी मुहम्मद खालिद मुजाहिद और जौनपुर के मड़ियाहूं निवासी तारिक काजमी को भारी विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया. एसटीएफ को उनके दूसरे साथियों-सज्जादुर्रहमान और मुहम्मद तारिक की भी जानकारी मिली. कथित तौर पर उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर 26 दिसंबर, 2007 को एसटीएफ के हवाले कर दिया. इन अभियुक्तों ने लखनऊ और फैजाबाद की अदालतों में विस्फोट की जिम्मेदारी ली और पुलिस अधिकारियों के सामने इकबालिया बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया. आतंक निरोधक दस्ता (एटीएस) के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.
आतंकियों के खिलाफ पुलिस का अभियोजन कितना दुरुस्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैजाबाद में हुए बम विस्फोट कांड की सुनवाई कर रहे फैजाबाद के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अब तक पेश 31 गवाहों में से 30 ने घटना के अभियुक्तों को पहचानने से इनकार कर दिया है.
गवाहों का कहना था कि उन्होंने न्यायालय में मौजूद आतंकियों को पहले कभी नहीं देखा है. इंडिया टुडे के पास मौजूद अदालती कार्रवाई के दस्तावेजों के मुताबिक एक गवाह ने अदालत में मौजूद अभियुक्त तारिक काजमी को देखकर कहा कि उसी ने ही कोर्ट परिसर में साइकिल में बम रखा था. हालांकि उस गवाह के बयान ने इतने गंभीर मामले में पुलिस की लापरवाही की पोल भी खोली.
पुलिस के आरोपपत्र के मुताबिक फैजाबाद अदालत में बम काजमी ने नहीं रखा था. वह अदालत के गेट पर मौजूद था और इमरान तथा तारिक कश्मीरी ने कोर्ट परिसर में बम रखा था. हालांकि मामले को देख रहे एटीएएस के एक बड़े अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं कि अदालत में पेश किए गए गवाहों ने आतंकियों को देखने की बात से इनकार किया है.
अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए पुलिस की संजीदगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इजाजत मिलने के बावजूद एटीएस के विवेचना अधिकारी ने अभियुक्तों का दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुच्छेद 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज नहीं कराया. यही नहीं, अदालत से इजाजत मिलने के बावजूद किसी का 'लाइ डिटेक्टर टेस्ट' नहीं हुआ और न ही इनके खिलाफ गवाहों को मजबूत करने के लिए शिनाख्त परेड ही कराई गई.
एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी दलील देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर अभियुक्त की रजामंदी के नार्को टेस्ट न कराने का आदेश दे रखा है. इसी वजह से अभियुक्तों का 'टेस्ट' नहीं कराया गया.
अदालत में आतंकियों के खिलाफ संगीन आतंकी वारदात की ढीली पुलिसिया तफ्तीश की पैरवी कर रहे सरकारी वकीलों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अतिरिक्त जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता (फौजदारी) वीरेंद्र मौर्य मानते हैं, ''यह तय है कि पकड़े गए अभियुक्तों ने ही फैजाबाद कोर्ट में घटना को अंजाम दिया है लेकिन पुलिस की तफ्तीश में काफी कमियां हैं. गवाह अभियुक्तों को नहीं पहचान रहे जिससे पैरवी में दिक्कतें आ रही हैं.''
पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध मौर्य कहते हैं, ''अगर आतंकियों के खिलाफ सारे साक्ष्य मिल भी जाएं तो उन्हें एक साथ जोड़ पाना संभव नहीं है.'' हालांकि इस मामले में उम्मीद की एक किरण भी है. मौर्य बताते हैं कि पुलिस ने अभियुक्त काजमी के घर पर छापा मारकर कुछ साहित्य और बिना सिम के दो मोबाइल फोन बरामद किए थे.
बरामद मोबाइल फोन के आइएमईआइ नंबर से पता चला कि उनसे जम्मू-कश्मीर के एक आतंकी से लगातार बातचीत हो रही थी. दूसरी ओर, दिसंबर, 2007 में सेना ने उस आतंकी को मार गिराया और उसके पास से मिले फोन से पता चला कि उसने काजमी से कई बार बात की थी. मौर्य बताते हैं, ''अभियुक्तों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है. आतंकी को मार गिराने वाले कर्नल को अदालत ने तलब किया है.''
आतंकी वारदात होते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और मामले को आनन-फानन सुलझाने का दावा करती है. आतंकियों को दबोचने के पुलिसिया दावे भी शंका के घेरे में हैं. एसटीएफ का दावा है कि उसने काजमी को बाराबंकी पुलिस स्टेशन से 22 दिसंबर, 2007 को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा, जबकि अदालत में दिए गए बयान में काजमी का कहना है कि एसटीएफ ने उसे 12 दिसंबर, '07 को तब पकड़ा जब वह आजमगढ़ से सराय मीर जा रहा था.
14 दिसंबर, '07 को काजमी के बाबा अजहर ने आजमगढ़ के थाना रानी सहाय में तहरीर दी कि उनके पोते को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं. वहीं दूसरी ओर बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त खालिद मुजाहिद ने भी कोर्ट को बताया कि 16 दिसंबर, 2007 को कुछ लोग उसे मड़ियाहूं से उठाकर ले गए थे.
इस मामले के तूल पकड़ने पर सरकार ने 14 मार्च, 2008 को इसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति आर.डी. निमेष की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया. पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के प्रदेश उपाध्यक्ष एस.आर. दारापुरी कहते हैं, ''किसी आतंकी घटना को जल्दी खोलने की गरज से पुलिस गलत तौर-तरीके भी अपनाती है. मसलन, वह कुछ ऐसे लोगों को बतौर अभियुक्त पेश कर देती है जिन्हें वह पहले से ही पकड़ चुकी होती है.
संजरपुर में बहुत सारे युवक अभी भी गायब हैं और इनके परिवार वाले बार-बार ऐसी आशंका जता चुके हैं.'' ऐसे बनाए गए अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस घटना का राज फाश कर देती है जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है. दारापुरी बताते हैं, ''गलत ढंग से पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस अपनी बात कहने का मौका नहीं देती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अभियुक्त अपने बयान से मुकर न जाए. यही वजह है कि घटना खोलने के बाद तो पुलिस को वाहवाही मिलती है लेकिन कोर्ट में उसका केस कमजोर हो जाता है.'' पुलिस के बड़े आला अधिकारी 'ऑन रिकार्ड' पर कुछ बोलने को तैयार नहीं.
पुलिस की तफ्तीश में कुछ और भी छेद हैं. लखनऊ का विस्फोट मामूली था. वहां बम के टुकड़ों पर मिले उंगलियों के निशान का अभियुक्तों से मेल कराया गया पर वे किसी अभियुक्त की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाए जबकि फैजाबाद जहां कोर्ट में विस्फोट के बाद धूल और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था और बम के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे, फिर भी उन पर मिले उंगलियों के निशान अभियुक्त खािलद मुजाहिद और अख्तर की उंगलियों से मेल खाते मिले.
इस पर एटीएस के अधिकारी की दलील है कि फैजाबाद में बम के कुछ टुकड़े किसी चीज के नीचे दबे थे जिस वजह से इन पर धूल नहीं जम पाई और उंगलियों के निशान सुरक्षित रहे. क्या बचाव पक्ष ऐसी दलील की धज्जी नहीं उड़ा देगा?
दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस के ढीले रवैए के अलावा कुछ लोग कानून को भी जिम्मेदार मानते हैं. पूर्व पुलिस महानिदेशक के.एल. गुप्ता आतंकी घटनाओं की लचर विवेचना और कोर्ट में गवाहों के अभियुक्तों को न पहचानने के पीछे अपराध न्याय व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं. वे कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय के चलते कई बार गवाह अपनी बात पर डटे नहीं रह पाते. उन्हें अभियुक्तों से तो डर होता ही है, साथ में पुलिस इन गवाहों को कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराती.
गुप्ता बताते हैं, ''जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ेगी, पुलिस को अधिकार देने जैसे जरूरी कदम नहीं उठाए जाएंगे, अपराध न्याय व्यवस्था मजबूत नहीं होगी. नतीजतन कानूनी कार्रवाई में लंबा अरसा लगेगा.'' अभियुक्तों की पैरवी कर रहे वकील मुहम्मद शोएब मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग करते हैं.
बहरहाल यह तय है कि आतंकी घटनाओं की विवेचना में पुलिस को जितनी सक्रियता और गंभीरता बरतनी चाहिए वह नहीं बरती गई है. यही वजह है कि अभी तक प्रदेश में हुई एक भी आतंकी घटना के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है. पुलिस ने जिन लोगों को आतंकी बताकर पकड़ा उन्हें अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. पुलिस को इसके लिए कई तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है. वह अपना फर्ज ईमानदारी से निभाकर ही अपना और इंसाफ का इकबाल बुलंद कर सकती है.
वारदात और सुनवाई, दोनों जारी
5 जुलाई 2005: घटनाः अयोध्या में राम जन्म भूमि परिसर में पांच आतंकी गोलीबारी करते घुसे. सुरक्षा जवानों ने उन्हें मार गिराया. गिरफ्तारीः आतंकियों की मदद करने के आरोप में चार लोग पकड़े गए. स्थितिः अदालत में सुनवाई जारी.
28 जुलाई 2005: घटनाः श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत. गिरफ्तारीः तीन अभियुक्त गिरफ्तार. स्थितिः मुकदमा चल रहा है.
7 मार्च 2006: घटनाः वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में 20 लोगों की मौत. गिरफ्तारीः दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. घटना का एक आरोपी 9 मई, 2006 को कश्मीर में मारा गया. स्थितिः मुकदमा जारी.
1 जनवरी, 2008: घटनाः रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में चार जवान समेत पांच लोग मारे गए. गिरफ्तारीः सात आरोपी गिरफ्तार स्थितिः मामले की सुनवाई जारी.
23 नवंबर, 2007: घटनाः लखनऊ, फैजाबाद और बनारस की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत. गिरफ्तारीः छह अभियुक्त. स्थितिः सुनवाई जारी.
7 दिसंबर, 2010: घटनाः वाराणसी में संध्या आरती के समय बम विस्फोट में एक बच्ची की मौत. गिरफ्तारीः कोई नहीं. स्थितिः तफ्तीश जारी.
पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में विभिन्न घटनाओं में40 अभियुक्त पकड़े गए जिनमें से करीब एक दर्जन को अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.