आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला देते हुए मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने एक बिल पारित कर मुस्लिमों के लिए 4.5 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया था.
राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पिछड़े वर्ग के संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. राज्य सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण कोटे में से मुस्लिमों को 4.5 फीसद का आरक्षण दिया था.