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तिहाड़ में ही मनेगी कनिमोझी की दिवाली

2जी मामले में आरोपी द्रमुक सांसद और तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोझी की दिवाली अब तिहाड़ जेल में ही बीतेगी. अदालत ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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कनिमोझी
कनिमोझी

2जी मामले में आरोपी द्रमुक सांसद और तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोझी की दिवाली अब तिहाड़ जेल में ही बीतेगी. अदालत ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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इससे पहले सीबीआई ने अदालत में कनिमोझी की जमानत का विरोध नहीं किया. सुनवाई के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने कनिमोझी और चार अन्य की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आरोप तय होने के दो दिन बाद द्रमुक सांसद कनिमोझी ने सीबीआई की विशेष अदालत में ताजा अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की. द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की 43 वर्षीय पुत्री कनिमोझी 20 मई को गिरफ्तारी के बाद से बीते पांच महीने से जेल में हैं.

उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप वह अब विशेष अदालत में जमानत के लिये नये सिरे से अर्जी दे सकती हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता अल्ताफ अहमद ने सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी को बताया कि शीर्ष अदालत के 22 जून के आदेश में कहा गया था कि कनिमोझी और कलेंग्नर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार आरोप तय होने के बाद विशेष अदालत से जमानत मांग सकते हैं.

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अहमद ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के 22 जून के आदेश के मुताबिक कनिमोझी और शरद कुमार के मामले में उन्हें आरोप तय होने के बाद विशेष अदालत के समक्ष नयी जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गयी है.’ अधिवक्ता ने कहा कि इसके नतीजतन यह जमानत मांगने का अब उपयुक्त मामला है.

कनिमोझी ने इससे पहले भी जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन उनकी अर्जी को सुनवाई अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने नामंजूर कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 2-जी घोटाला मामले में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद वह जमानत के लिये नये सिरे से अर्जी दाखिल कर सकती हैं.

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