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सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पक्षियों को उड़ने का अधिकार है या नहीं

अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या पक्षियों को खुले आकाश में उड़ने का अधिकार है. इस मामले में कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पक्षियों को उड़ने का अधिकार है या नहीं
सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पक्षियों को उड़ने का अधिकार है या नहीं

अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या पक्षियों को खुले आकाश में उड़ने का अधिकार है. इस मामले में कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया था आदेश
दरअसल गुजरात सरकार ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि हर पक्षी को खुले आसमान में उड़ने का अधिकार है इसलिए किसी भी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखा जा सकता. सरकार के इस फैसले के खिलाफ पक्षियों को बेचने वालों और पक्षी प्रेमियों ने हाईकोर्ट में अपील कर सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि अदालत ने इस आदेश को रद्द करने से मना करते हुए आदेश सुनाया कि अगर को पक्षी बेचता हुआ पकड़ा जाये तो पक्षी को आजाद कर दिया जाये.

सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई
कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पेट लवर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में दलील दी कि कानून में पहले से तय है कि जंगली श्रेणी में आने वाले पक्षियों को घरेलू तौर पर नहीं पाला जा सकता जबकि घरेलू श्रेणी में आने वाले पक्षियों को बाहर छोड़ना घातक हो सकता है क्योंकि बड़े पक्षी उन्हें मार डालते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू की बेंच ने गुजरात सरकार से इस मामले में शुक्रवार तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार के साथ ही उस व्यक्ति से भी इस मामले में जवाब मांगा है जिसकी याचिका पर गुजरात सरकार ने पक्षियों को पिंजरे में बंद करने पर रोक लगा दी थी.

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