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अर्जेंटीना: कौन है 'खतरनाक अपराधी' को KISS करने वाली महिला जज? फोटो हुई लीक

महिला जज एक सजायाफ्ता शख्स से जेल में मिलने गई थीं. जेल में ही वो उसे किस करते हुए कैमरे में कैद (Female Judge Caught Kissing) हो गईं.

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Photo: Mariel Suarez/Cristian
Photo: Mariel Suarez/Cristian
स्टोरी हाइलाइट्स
  • महिला जज की तस्वीर हुई वायरल
  • जेल में कैदी से गई थीं मिलने
  • किस करते कैमरे में कैद

अर्जेंटीना की एक महिला जज (Female Judge) सवालों के घेरे में हैं. महिला जज एक सजायाफ्ता पुलिसवाले से जेल में मिलने गई थीं. जेल में ही वो पुलिसवाले को किस करते हुए कैमरे में कैद (Judge Caught Kissing) हो गईं. इतना ही नहीं जज ने इस दोषी पुलिसवाले को उम्रकैद की सजा से बचाने की कोशिश भी की थी. आइए जानते हैं पूरा किस्सा..  
 
'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 29 दिसंबर की दोपहर अर्जेंटीना के दक्षिणी Chubut प्रांत के एक जेल में हुई. जेल में जज मारियल सुआरेज (Mariel Suarez) मर्डर केस में दोषी करार दिए गए क्रिस्टियन 'माई' बस्टोस से मिलने गई थीं. क्रिस्टियन पेशे से एक पुलिसकर्मी था, जिसने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

जज ने जेल में कैदी को किस किया!

जेल में सजायाफ्ता क्रिस्टियन से जज मारियल सुआरेज गले मिलीं और उसे किस किया. यह घटना सेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. इस हरकत के बाद सुआरेज सवालों के घेरे में आ चुकी हैं. उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है.  

हत्यारे को उम्रकैद की सजा से बचाया!

यही नहीं जज मारियल सुआरेज ने दोषी क्रिस्टियन को उम्रकैद की सजा से बचाने की कोशिश भी की थी. दरअसल, क्रिस्टियन के केस की सुनवाई के दौरान सुआरेज़ जजों के एक पैनल में बैठी थीं. उन्हें यह तय करना था कि क्रिस्टियन को 2009 में हुई हत्या के मामले उम्रकैद की सजा दी जाए या नहीं. इस पैनल में सुआरेज़ हीं एकमात्र जज थीं जिन्होंने क्रिस्टियन को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ वोट किया.

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गौरतलब है कि जज सुआरेज़ को यह बताया गया था कि क्रिस्टियन एक 'बेहद खतरनाक कैदी' है. फिर भी उन्होंने उसे उम्रकैद की सजा दिए जाने का विरोध किया. हालांकि, बाकी के जजों ने उसे उम्रकैद की सजा देने पर अपनी सहमति दी और क्रिस्टियन को जीवन भर के लिए जेल भेज दिया. क्रिस्टियन की आजीवन कारावास की सजा पिछले हफ्ते से ही शुरू हुई है. 

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