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ट्रेन में हुई ऐसी 'गलती', लगा 26 हजार का जुर्माना, जेल जाने की आई नौबत!

260 रुपये के ट्रेन टिकट के लिए शख्स पर 26 हजार का जुर्माना लगा दिया गया. वह पैसे चुकाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा है. ऐसे में उसे जेल भी हो सकती है.

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260 रुपए के टिकट की वजह से शख्स को लगा भारी जुर्माना (Credit-GettyImages)
260 रुपए के टिकट की वजह से शख्स को लगा भारी जुर्माना (Credit-GettyImages)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शख्स ने कहा- मेरे ऊपर 3 लाख का कर्ज है
  • '260 रुपए के ट्रेन टिकट के लिए जेल जाना होगा'

एक शख्स को 260 रुपए के टिकट के लिए करीब 26 हजार का फाइन थमा दिया गया. अब अगर वह पैसे नहीं भर पाया तो उसे जेल भी हो सकती है. इन सबके बीच शख्स ने पैसे भरने में अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि उसे बिना खाए और बिना रेंट भरे रहना पड़ेगा या हो सकता है कि उसे जेल ही जाना पड़ जाए.

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मामला ब्रिटेने के बर्मिंघम का है. पनाशे चिदकवा को 260 रुपए के टिकट के लिए करीब 26 हजार का फाइन भरने को कहा गया है. अधिकारियों ने इसे धोखाधड़ी का मामला बताया है. 24 साल के पानाशे ने कहा कि वह यह फाइन नहीं भर सकते हैं, और उन्हें ऐसा बताया गया है कि अगर वह फाइन नहीं भरते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

पनाशे के कहा कि बर्मिंघम मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइन जमा करने के लिए उन्हें खाने, रेंट, बिल्स और यहां तक की 3 साल छोटे बेटे के नर्सरी फीस पर भी कटौती करनी पड़ेगी.

पनाशे ने जनवरी महीने में लॉन्गब्रिज से किंग्स नॉर्टन के सफर के दौरान ऐप से टिकट कटवाया था. तब उन्होंने डिस्काउंट के लिए एक कार्ड लेने का फैसला किया. पनाशे पर फाइन इसलिए लगाया गया क्योंकि ट्रेन स्टाफ ने नोटिस किया उनके पास डिस्काउंट कार्ड नहीं है.

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BirminghamLive से बातचीत में पनाशे ने कहा- वे लोग (ट्रेन स्टाफ) कह रहे थे कि मैंने जो टिकट खरीदा, वह फ्रॉड था. मैंने कहा कि मैं टिकट के पैसे दे देता हूं. मैं जब कोर्ट पहुंचा तो सबकुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया. मैं बस वहां खड़ा था और वे लोग मुझे प्रोसेस समझा रहे थे.

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पनाशे ने आगे की कहानी बताई- मैंने कहा ‘सुनिए, मैं पहले से ही कर्ज में हूं, हमलोग कुछ ही समय पहले लॉकडाउन से बाहर आए हैं.’ उन्होंने आगे कहा- यह बेरहम लोग हम जैसे गरीबों से इतनी रकम वसूल रहे हैं. इसका कोई मतलब नहीं है. सबसे खराब बात तो यह है कि मुझे 260 रुपए के ट्रेन टिकट के लिए जेल जाना होगा.

पनाशे ने कहा- मैं रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाऊंगा. मुझ पर पहले से ही करीब 3 लाख का कर्ज है. इसके अलावा भी बहुत सारे जरूरी खर्चे हैं, जिसमें मुझे कटौती करनी होगी. हालांकि, इस मामले में ज्यूडिशियल प्रेस ऑफिस ने कुछ भी कहने से मना किया है.

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