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पाकिस्तानी यूट्यूबर को हो सकती है 10 साल की जेल, '295' परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर फंसे

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप बेहद संवेदनशील हैं, जिसके कारण अक्सर मॉब लिंचिंग और हिरासत में हत्या जैसी वारदातें होती हैं. यहां तक कि जिन पर ऐसे आरोप भी लग जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा होता है.

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पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब बट (फोटो: Instagram/rajab.butt94)
पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब बट (फोटो: Instagram/rajab.butt94)

पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब बट अपने परफ्यूम ब्रांड '295' को लेकर फिर से विवादों में आ गए हैं. कट्टरपंथी अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है. पाकिस्तान में '295' ईशनिंदा से जुड़े कानून की धारा है और इसी वजह से बट पर धार्मिक कानून का मजाक उड़ाने के आरोप पर लग रहे हैं. 

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चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने बट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लाखों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर पर पाकिस्तान के ईशनिंदा और साइबर क्राइम कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है. टीएलपी के नेता हैदर अली शाह गिलानी ने लाहौर के निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ पीपीसी की धारा 295-ए (धार्मिक आस्था का अपमान) के तहत FIR दर्ज कराई है. 

धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप

बट पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो में धार्मिक आस्था के खिलाफ कंटेंट बनाया और भावनाओं को आहत किया है. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने बट का वीडियो देखा, जिसमें यूट्यूबर ने अपने विवादित परफ्यूम को लॉन्च करते समय अपने ऊपर लगे ईशनिंदा के आरोपों का जिक्र किया था.

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उसी वीडियो में बट ने बताया कि उन पर पहले भी ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. उन्होंने दिवंगत इंडियन सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपना मेंटर बताया, जिन्होंने '295' के नाम से एक गाना बनाया था. बट के इस बयान से धार्मिक कट्टरपंथियों की नाराजगी और बढ़ गई, जिन्होंने उन पर पाकिस्तान की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है.

ईशनिंदा के आरोप बेहद गंभीर

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप बेहद संवेदनशील हैं, जिसके कारण अक्सर मॉब लिंचिंग और हिरासत में हत्या जैसी वारदातें होती हैं. यहां तक कि जिन पर ऐसे आरोप भी लग जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा होता है. अगर बट इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है. विवाद के बीच उन्होंने माफ़ीनामा वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया कि उनका धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने कहा कि वे परफ्यूम ब्रांड को रोक रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लाहौर के पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर फैसल कामरान ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामला सोशल मीडिया कंटेंट से जुड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से जुड़े कानून पेका की धारा 11 को भी आरोपों में जोड़ा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बट वर्तमान में उमराह कर रहे हैं और पाकिस्तान लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अधिकारी मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान उलेमा काउंसिल से भी सलाह ले रहे हैं.

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पहले भी विवादों से जुड़ा नाम

यह पहली बार नहीं है जब बट कानूनी मुसीबत में फंसे हैं. जनवरी में उन्हें शादी में गिफ्ट के तौर पर मिले शेर के बच्चे को पालने का दोषी पाया गया था और उनपर अवैध तरीके से जंगली जानवर रखने के आरोप लगे थे. यूट्यूबर पिछले कुछ सालों में कई विवादों में शामिल रहे हैं, जिससे वह पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं.

(इनपुट: सत्येंद्र कनौजिया)

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