मुंबई में एक महिला को तलाक के बाद पूर्व पति की ओर से आइसक्रीम का खर्च मिलेगा. 23 साल पुरानी शादी टूटने पर पति मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पूर्व पत्नी को जो सुविधाएं देने के लिए तैयार हुआ है, उसमें आइसक्रीम का खर्च भी शामिल है.
पेशे से स्टॉक ब्रोकर शख्स हर महीने अपनी पूर्व पत्नी को आइसक्रीम के लिए 150 रुपये देगा.
अदालत ने उसे 85,000 रुपये अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर देने का आदेश दिया है. हालांकि महिला ने इसके लिए एक लाख रुपये की मांग की थी. इसके अलावा उसने टू-बीएचके फ्लैट, गुजारा करने के लिए 75,000 रुपये महीना और बच्चों के लिए अलग से धन मांगा था.
अपनी मांग को जायज ठहराने के लिए महिला ने अपने पूर्व पति के अरबपति होने का दावा किया था. उसने अदालत को बताया था कि एक बार उसे मशहूर बिजनेस टायकून वॉरेन बफे की ताज पैलेस होटल में हुई डिनर पार्टी का न्योता भी मिला था. महिला के मुताबिक, स्टॉक ब्रोकर की मासिक आमदनी 6 लाख रुपये से ज्यादा है.
स्टॉक ब्रोकर ने इस दावे को अदालत में चुनौती दी थी. उसके मुताबिक, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी और उसके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करती थी. उसने दावा किया था कि महिला के पास अहमदाबाद में घर है, फिर भी वह मुंबई में रहने पर अड़ी हुई है.
अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए स्टॉक ब्रोकर को आदेश दिया है कि वह हर महीने महिला को 25,000, बच्चों के लिए 10,000 और घर के किराए के लिए 50,000 रुपये देगा.