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मालदा: 104 साल के रसिक मंडल को SC से मिली जमानत, 36 साल बाद परिवार में लौटी खुशी

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रसिकचंद्र मंडल को 36 साल जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई. 104 वर्षीय रसिक मंडल पर अपने छोटे भाई की हत्या का आरोप था. उनकी जमानत से उनका परिवार बेहद खुश है और इसे राहत भरा पल बताया.

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104 चाल साल के शख्स को मिली जमानत
104 चाल साल के शख्स को मिली जमानत

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मानिकचक ब्लॉक के रहने वाले 104 वर्षीय रसिकचंद्र मंडल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. रसिक मंडल पर 1988 में अपने छोटे भाई सुरेश मंडल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था. हालांकि, उनके परिवार ने झूठा मामला बताते हुए इसे पारिवारिक विवाद का परिणाम बताया. 

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रसिक मंडल को 1994 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. तब उनकी उम्र 68 साल थी. जेल में बिताए 36 वर्षों के दौरान उनकी अपीलों को कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 2020 में रसिक मंडल ने अपनी बढ़ती उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

104 साल के शख्स को मिली जमानत 

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत दी. रसिक मंडल के छोटे बेटे उत्तम मंडल ने कहा कि हमने वर्षों से पिताजी की रिहाई के लिए कोशिशें कीं. उनकी उम्र को देखते हुए जेल में रहना अनुचित है. अब वह बीमार हैं और ठीक से चल नहीं सकते. उनकी रिहाई से हमें बहुत राहत मिली है. 

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भाई की हत्या का था आरोप 

रसिक मंडल की पत्नी मीना मंडल अब 85 साल की हैं. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति घर वापस आ रहे हैं. मैं उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. गांव के लोग भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं. वहीं, जिस सुरेश मंडल की हत्या का यह मामला था, उनका परिवार अब गांव में नहीं रहता.

(रिपोर्ट- मिल्टन पॉल)

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