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PM आवास योजना की पहली किस्त लेते ही लापता हुई 11 महिलाएं, एक अपने प्रेमी के साथ फरार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पीएम (PM) आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही 11 महिलाएं गायब हो गईं और उनका कोई अता-पता नहीं है. इनमें से एक महिला पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

उत्तर प्रदेश के महराजगंज में पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही 11 महिलाएं गायब हो गई हैं. इनमें से एक महिला पीएम आवास योजना की किस्त मिलते ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला का पति अपनी पत्नी के फरार होने की सूचना लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा और दूसरी किस्त रोकने की गुहार लगाने लगा.

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वहीं, इस चौंकाने वाले मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की. इसके बाद सूचना अधिकारी के सीयूजी नंबर से जिला सूचना विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि पहली किस्त पाने के बाद 11 महिलाओं के दूसरे व्यक्ति के साथ फरार होने के मामले की जांच की गई.

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पति और बच्चों को छोड़कर महिला फरार

खंड विकास अधिकारी निचलौल द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र एक महिला लाभार्थी ग्राम पंचायत खेसरहा शीतलपुर के रहने वाले संजय यादव की पत्नी सोनिया किसी अज्ञात शख्स के साथ परिवार और बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई है. अन्य 10 लाभार्थी महिलाएं अलग–अलग वजहों से अपने परिवार सहित अन्य जगह पर रह रही है. बता दें कि यह घटना निचलौल ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले 9 गांव की है.

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रिकवरी का पैसा कहां से दे पाएंगे- पीड़ित परिवार

पीड़ित ससुर और सास का कहना है कि हमारी बहू के नाम पर पैसा आया और वह एक लड़के के साथ भाग गई. हम रिकवरी का पैसा कहां से दे पाएंगे. हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे हमारे बेटे के नाम पर दिया जाए. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की पहली किस्त 40 हजार, दूसरी किस्त 70 हजार और तीसरी किस्त 10 हजार है. इस हिसाब से मकान की कुल लागत 1 लाख 20 हजार आती है. इसके अलावा 90 दिन की कुल मजदूरी 237 रुपये के हिसाब से 21330 आती है.

मामले में जिलाधिकारी ने कही ये बात

जिलाधिकारी अनुनय झा ने 'आजतक' को बताया कि मामला अभी संज्ञान में आया है कि 11 महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त पहुंची थी, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया. लाभार्थियों ने इसका इस्तेमाल मकान बनाने में नहीं किया है. इसके बाद संबंधित बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और वसूली की कार्रवाई भी करें.

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