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UP: गैंगस्टर एक्ट में बंद अब्बास अंसारी 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई. सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद चित्रकूट कोर्ट ने रिहाई का आदेश भेजा. नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर चित्रकूट जेल भेजा था.

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अब्बास अंसारी को जमानत मिली
अब्बास अंसारी को जमानत मिली

मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया. गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ.

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चित्रकूट कोर्ट से आया रिहाई आदेश

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब्बास अंसारी की रिहाई का आदेश आज चित्रकूट कोर्ट से आया. कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये के जमानतदारों की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश भेजा, जिसके बाद जेल प्रशासन ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया.

2022 में ED ने किया था गिरफ्तार

अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे सीधे चित्रकूट जेल भेजा गया था. अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज थे.

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 7 मार्च 2025 को जमानत दे दी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अब्बास अंसारी की रिहाई संभव हुई.

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क्या है पूरा मामला?

अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त रहने के आरोप थे. ED ने उनके खिलाफ जांच कर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. नवंबर 2022 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में थे.

राजनीतिक हलकों में हलचल

अब्बास अंसारी की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है. SBSP समर्थकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, जबकि विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं. अब यह देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद अब्बास अंसारी आगे की राजनीति में क्या रुख अपनाते हैं.

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