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अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो की चित्रकूट की जेल से रिहाई, 6 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

चित्रकूट की रगौली जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को रिहा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी हुआ था. निकहत यहां विधायक पति अब्बास अंसारी से गैरकानूनी मुलाकात के मामले में जेल में बंद थी.

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सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जेल से रिहा कर दिया गया है. (फाइल फोटो)
सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जेल से रिहा कर दिया गया है. (फाइल फोटो)

जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को चित्रकूट की रगौली जेल से रिहा कर दिया गया है. निकहत छह महीने से जेल में बंद थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई है. निकहत पर आरोप है कि वो गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद अपने विधायक पति से मुलाकात करने जाती थीं. वहां 10 फरवरी को प्रशासन की छापेमारी में हुई थी.

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निकहत बानो को गुरुवार की देर शाम रिहाई हुई. वो अपने परिवार के साथ जेल से घर जाने के लिए निकलीं. इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जमानत दी थी. जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने यह कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है.

'ट्रायल कोर्ट तय करेगी शर्तें'

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक महिला है और उसका एक साल का बच्चा है और उस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम उचित मानते हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए. ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित शर्तें लगाई जा रही हैं. जमानत की अन्य शर्तों में से एक शर्त यह होगी कि ट्रायल कोर्ट से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद ही अपने पति से मिलने के लिए जेल जाना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को यह भी निर्देश दिया कि वह उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन ना करें. निकहत ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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क्या है पूरा मामला...

10 फरवरी को पुलिस और जिला प्रशासन ने चित्रकूट जिला जेल में छापेमारी की थी. प्रशासन को नियमों का उल्लंघन कर अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत के मुलाकात करने के बारे में सूचना मिली थी. साथ में उसका ड्राइवर नियाज भी था. निकहत बानो के पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा समेत अन्य सामग्री मिली. बाद में निकहत बानो और नियाज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर गवाहों को धमकाने, पति के लिए जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रलोभन देने और उपहार देने का आरोप है.

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फराज खान को भी अरेस्ट किया गया था. आरोप है कि उसने निकहत को चित्रकूट जेल के पास निकहत को एक घर दिलाने में मदद की थी और अब्बास अंसारी से उसकी मुलाकात कराई थी. पुलिस ने जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब्बास अंसारी, निकहत बानो, नियाज, खान और नवनीत सचान के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. उपनिरीक्षक श्याम देव सिंह की शिकायत पर 11 फरवरी को कर्वी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मऊ से विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं.

 

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