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अब्दुल्ला आजम की सजा पर स्टे से कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 15 मार्च को

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत देने से मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब्दुल्ला आजम ने मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील कर सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख दी है. 

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अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक पुराने केस में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी निरस्त हो गई थी.

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अब्दुल्ला आजम ने सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की अपील पर सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मुरादाबाद के एडीजे-2 की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्टे का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने अपील की अग्रिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की है.

विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल बिश्नोई ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका निरस्त कर दी और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख दे दी है. गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम को छजलैट थाने में दर्ज साल 2008 के एक मामले में 13 फरवरी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी.

कोर्ट से सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी. अब्दुल्ला आजम के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए कम उम्र का हवाला देकर दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. अब्दुल्ला आजम के मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च है तो वहीं आजम खान के मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी.

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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब्दुल्ला आजम की अपील निरस्त कर दी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर स्टे से इनकार किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है.

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