यूपी के अलीगढ़ के टप्पल में अग्निवीर योजना के विरोध में जमकर बवाल हुआ था. अब इस मामले में सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षति वसूली की जाएगी. 69 उपद्रवियों से 12 लाख रुपये वसूलने के आदेश जारी हुए हैं. मेरठ की उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण ने ये आदेश दिया है. मामला जून, 2022 का है.
आपको बता दें कि प्रति आरोपी से 16969 रुपये के हिसाब से कुल 12 लाख 4 हजार 831 रुपए क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश दिया गया है. इस बाबत मेरठ मंडल के क्लेम कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि 17 जून 2022 को थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसमें 66 ज्ञात तथा 400 से 450 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था.
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क्लेम कमिश्नर ने बताया कि राज्य बनाम विनीत आदि के मामले में ये निर्णय पारित किया गया है. न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले में 69 आरोपियों के विरुद्ध वसूली का आदेश जारी गया गया है, जिसमें 12 लाख 4 हजार 831 की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है. हर्जाना 69 आरोपियों में डिवाइड किया जाएगा.
बता दें कि 17 जून 2022 को अलीगढ़ के चौकी जट्टारी क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती के विरोध में करीब 150-200 की संख्या में युवक एक साथ एकत्रित हो गए थे. उन्होंने एक्सप्रेसवे जाम कर दिया था और अलग-अलग रास्तों से एक्सप्रेसवे पर चढ़कर आने जाने वाले वाहनों में तोड़फोड़ की थी. इसी दौरान रास्ते में खड़े वाहनों तथा सरकारी रोडवेज बसों में भी तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी. पुलिस चौकी पर भी तोड़फोड़ कर सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई थी.
ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी फटकानी पडी थीं. हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे. अब इस मामले में उपद्रवियों से हर्जाना वसूला जाएगा.