जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से फौरी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सजा पर रोक नहीं लगने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था.
बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट (Special Court) से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है.
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हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है. अपहरण के एक मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी.
धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. धनंजय सिंह ने सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी.
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है. फिलहाल जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी से टिकट मिला है.
जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को भेजा गया बरेली
बाहुबली धनंजय सिंह की जेल भी बदल दी गई है. जौनपुर से धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. प्रशासनिक आधार पर धनंजय की जेल की बदलने की वजह बताई जा रही है. भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल ले जाया गया है.