उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षक समेत पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शनिवार को रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पूरे परिवार का अंतिम संस्कार डलमऊ गंगा किनारे किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के बाद ही उसे पकड़ने के लिए 5 टीमों लगाई गईं थीं. चंदन की गिरफ्तारी टोल प्लाजा से की गई थी.
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शिक्षक की पत्नी से आरोपी का अफेयर
पुलिस ने बताया कि शिक्षक की पत्नी से आरोपी का प्रेम प्रसंग था. बीते कुछ समय से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी. इसी के चलते उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था. उसने पूरे परिवार को एक ही पिस्टल से मारा था. पूरे परिवार को खत्म करने के लिए उसे करीब 10 राउंड की फायरिंग की थी.
पुलिस एनकाउंटर में चंदन हुआ घायल
हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया है. आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी यह एनकाउंटर हुआ. इस दौरान उसके पैर में गोली लगी.घटना मोहनगंज थानाक्षेत्र की है. यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को ही हत्यारोपी चंदन वर्मा को नोएडा जेवर टोल प्लाजा से अरेस्ट किया था.
अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार (35), उनकी पत्नी पूनम (32), बेटी दृष्टि (6) और एक साल की बेटी सुनी की गुरुवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. पूरे परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी चंदन ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की थी. आरोपी घटना के वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि सामने जो भी आया उसको ही गोली मार दिया.
परिवार ने पहले दर्ज कराई थी शिकायत
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और दो बेटियों की गुरुवार को उनके किराए के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिवार ने एक महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा.
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पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे. वह अमेठी के पन्हौना में एक सरकारी स्कूल में तैनात थे. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनिल की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और छेड़छाड़ के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी.