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कुत्तों को खिलाने पर जुर्माने का किया था प्रावधान, GNIDA ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को थमाया नोटिस

कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ने के बाद अलग-अलग सोसाइटी अपने स्तर से नियम बनाने लगी हैं. एक सोसाइटी ने परिसर में कुत्तों को खिलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया था. इसे लेकर अब ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को नोटिस थमा दिया है.

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कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को लेकर नोटिस (फाइल फोटो)
कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को लेकर नोटिस (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में डॉगी के हमले की एक के बाद एक कई घटनाओं से हड़कंप मच गया था. इन घटनाओं के बाद प्रशासन एक्शन में आया तो सोसाइटी ने भी अपने स्तर पर डॉग पॉलिसी बनाई थी. सोसाइटी के स्तर पर बनाई गई डॉग पॉलिसी ही अब उसके लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है.

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ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) ने डॉग पॉलिसी के तहत जुर्माने का प्रावधान करने के लिए अब मिगसन अल्टिमो सोसाइटी के अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) को नोटिस जारी किया है. सोसाइटी ने परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर पॉलिसी जारी की थी जिसमें कुत्तों को परिसर में खाना खिलाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था.

ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शनिवार के दिन मिगसन अल्टिमो सोसाइटी के एओए को नोटिस जारी कर कहा है क सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक पशुओं को खिलाने के लिए किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता. अथॉरिटी ने कोर्ट के आदेश और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) के नियमों का पालन करने की सलाह दी है.

एओए ने किया था जुर्माने का प्रावधान

सोसाइटी के एओए ने कुत्तों को परिसर में खिलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था. एओए के इस आदेश का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसी का संज्ञान लेते हुए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने एओए को नोटिस जारी किया है. इस साल की शुरुआत में सुपरटेक इकोविलेज वन और एटीएस पैराडिजो के एओए को भी इसी तरह के नियमों को लेकर नोटिस जारी किया गया था.

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क्या है AWBI का नियम

गौरतलब है कि AWBI के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कुत्तों को खिलाने के लिए किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता. नियमों के खिलाफ सैटेलाइट शहरों में कई एओए कुत्तों को खिलाने वालों पर जुर्माना लगा रहे हैं. अधिकारी बताते हैं कि इस तरह के मामले जब जानकारी में आते हैं तब संबंधित को चेतावनी देने के साथ ही नोटिस जारी किया जाता है.

एनिमल एक्टिविस्ट ने किया स्वागत

ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस फैसले का स्वागत करते हुए एनिमल एक्टिविस्ट कावेरी राणा ने कहा कि हम एओए या आरडब्ल्यूए को अपने नियम नहीं बनाने दे सकते. उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, एओए के निर्वाचित लोगों के समूह से नहीं. राणा ने कहा किअगर किसी को ऐसा लगता है कि एओए में निर्वाचित हो जाने से उनको कुत्तों को खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शक्ति मिल जाती है तो उनको कानून का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए.

(रिपोर्ट- अभिषेक आनंद)

 

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