scorecardresearch
 

'जो तुम जेल में समय गुजार चुके, वही तुम्हारी सजा...' अदालत में जुर्म कबूल करने पर कोर्ट का फैसला

यूपी के बांदा में 27 साल पुराने केस में एक व्यक्ति ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस पर कोर्ट ने उसे ऐसी सजा सुनाई कि वह व्यक्ति हैरान रह गया. कोर्ट ने कहा कि जो समय तुम जेल में गुजार चुके हो, वही तुम्हारी सजा है. इसी के साथ कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

Advertisement
X
Court
Court

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक आरोपी ने जैसे ही कोर्ट में जज के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो कोर्ट ने भी उसे ऐसी सजा सुना दी कि आरोपी भौचक रह गया. कोर्ट ने कहा कि मामला 27 साल पुराना है, तुमने अपना जुर्म स्वीकार किया. तुम्हारी सजा सिर्फ यही है. जो तुम जेल में समय गुजार चुके, वही तुम्हारी सजा थी. इसी के साथ कोर्ट ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला कोर्ट में चर्चा का विषय बना रहा.

Advertisement

बांदा पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि मटौंध थाना के SHO वीरेंद्र यादव ने 27 जनवरी 1997 को चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी का नाम मानसिंह है.

पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने जांच के दौरान आरोप पत्र दाखिल किया और साल 2018 में आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.

यह भी पढ़ें: 'स्त्रीधन पर पति या ससुराल वालों का कोई हक नहीं', सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए क्या-क्या आता है स्त्रीधन में, बड़े सवालों के जवाब

यह मामला 27 साल पुराना है. मानसिंह ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इस पर कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि को सजा करार दिया, जो 4 माह 28 दिन की थी. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह साल 1997 का मामला है.

Advertisement

आरोपी मान सिंह को पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया था. उसके बाद मानसिंह को जेल भेज दिया था. अब मामला ट्रायल पर आया. साल 2018 में मानसिंह के विरुद्ध चार्ज बनाया गया था. सुनवाई के दौरान उसने जुर्म कुबूल किया है. कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है, साथ में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

Live TV

Advertisement
Advertisement