उत्तर प्रदेश की गोंडा की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 110000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.
अधिकारी के मुताबिक मामले में जिले में एक युवक की हत्या के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामला 6 फरवरी, 2020 का है. कटरा बाजार इलाके में मुकेश नामक व्यक्ति ने एक भीम सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी थी.
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2020 में अदालत में दाखिल किया था आरोप पत्र
जिसके बाद पूरे मामले को लेकर कटरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में मुकेश नाम के व्यक्ति को आरोपी बताया गया था. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच पूरी करने के बाद 19 मार्च, 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
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सिंह ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की देखरेख में चले मुकदमे में दोनों पक्षों के साक्ष्यों और गवाहों की गवाही शामिल थी. मामले की समीक्षा करने के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को मुकेश (35) को अपराध का दोषी करार देते हुए कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.