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UP: 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, दोषी भाई को आजीवन कारावास, गवाही से पलट गए थे मां-बाप

उत्तर प्रदेश के हरदोई में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी अशोक (29) को अदालत ने आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 2020 में आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में दुष्कर्म किया था. मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोषी करार देकर सजा सुनाई.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक अदालत ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म की शिकार मासूम के साथ हैवानियत का यह मामला पिता ने दर्ज कराया था. पिता और मां ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल जांच और मासूम के बयान के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई. 

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम अशोक (29) है. वह बेनीगंज कोतवाली के सलेमपुर गांव का रहने वाला है. पीड़िता रिश्ते में आरोपी की चचेरी बहन लगती है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 4 नवंबर 2020 को मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे बिस्कुट देने के बहाने बुलाया और गोद में उठाकर ले गया.

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काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान आरोपी गांव के एक खेत में मासूम के साथ दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दिया. परिजनों को देखकर आरोपी मौके से भाग गया. इसके बाद पीड़िता के पिता ने अगले दिन थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और घटनास्थल की फोरेंसिक टीम से जांच कराई.

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पुलिस ने इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट 15 की अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ​​अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला ने इस मामले में मासूम, वादी व अन्य लोगों की गवाही कराई. अदालत में गवाहों की गवाही में पीड़िता के पिता व मां ने अपने बयान बदल दिए. लेकिन मेडिकल रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में मौजूद दोषी को जेल भेज दिया गया है.

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