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जमीन के लिए गला काटकर की थी बड़े भाई की हत्या... कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही (Bhadohi) में एक साल पहले एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने मृतक के भाई को सबूतों और बयानों के आधार पर दोषी माना, इसी के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई.

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कोर्ट ने सुनाया फैसला.
कोर्ट ने सुनाया फैसला.

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले (Bhadohi) में करीब एक साल पहले भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाई की हत्या के जुर्म में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी.

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जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने मंगलवार को सुरेंद्र यादव को भाई की हत्या के मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने सुरेंद्र पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया.

वकील ने बताया कि अदालत (Court) ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी राजकुमारी को दी जाए. इस घटनाक्रम के बारे में भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि यह मामला 10 मार्च 2023 की रात सुरयावा थाना क्षेत्र में हुआ था.

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यहां पकरी कलां वारी गांव में रहने वाले राजनाथ यादव रात के समय खाना खाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी उनके छोटे भाई सुरेंद्र ने गंडासे से राजनाथ का गला काट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. सुरेंद्र ने जमीन विवाद के चलते भाई की हत्या की थी. घटना के दूसरे दिन मृतक की बहू ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.

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