उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने बारातियों के खिलाफ केस दर्ज किया. जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि देर रात बारातियों ने बीच सड़क पर आतिशाबाजी और तेज आवाज में डीजे पर डांसकर करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया था. जिसके चलते एंबुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गई थी.
जाम की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जाम खुलवाने में घंटों लग गए. इसके बाद पुलिस ने लॉन मैनेजर, मालिक के साथ आतिशबाजी कर रहे और डीजे संचालक समेत बारातियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 268,188, 341 समेत 7 सीएलए एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
बारातियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस
इस मामले पर कोतवाल अजय त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विवाह के दौरान बारातियों को सड़क पर आतिशबाजी करना और सड़क पर जाम लगाना और रात साढ़े 11 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी है. इसका उल्लंघन करने पर लॉन के मालिक, मैनेजर और बारातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
कानून का उल्लंघन करने वालों के सख्त कार्रवाई होगी
वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कानून का उल्लंघन करने वालों के सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट बब्बन सिंह ने बताया कि उसी दिन सीएलए एक्ट में अभियुक्तों की जमानत नहीं होती है. सभी को एक दिन के लिए जेल जाना ही पड़ता है.