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'हमें न्याय मिल गया, चंदन की आत्मा आज संतुष्ट होगी', 28 दोषियों को उम्रकैद के फैसले पर बोले पीड़ित के पिता

कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस फैसले के बाद चंदन के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया. चंदन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंदन की आत्मा आज बहुत संतुष्ट होगी.

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चंदन गुप्ता के पिता ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया
चंदन गुप्ता के पिता ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया

कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस फैसले के बाद चंदन के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया. चंदन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंदन की आत्मा आज बहुत संतुष्ट होगी. हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी और आज हमें न्याय मिल गया है, लेकिन इस पल में हमें अपने बेटे की कमी बहुत खल रही है, उसकी बहुत याद आ रही है.

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चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने आजतक से कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी. हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई थी. सरकार ने हमारा केस लड़ने में काफी सहयोग किया था. उन्होंने घटना के दिन यानी 26 जनवरी 2018 का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी हम लोगों की बडूनगर में बाइकें रोक ली गईं, सभी के साथ जमकर मारपीट की गई थी, वहां से हम किसी तरह अपनी जान बचाकर सलीम के मकान के पास पहुंचे, वहां सलीम और अन्य लोगों ने मेरे भाई चंदन को गोली मार दी. इसके बाद हम चंदन को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को ही चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, उन्होंने कहा कि सजा शुक्रवार (3 जनवरी) को सुनाई जाएगी. आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. बता दें कि साल 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प में चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. NIA  कोर्ट ने नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया. 

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ये था मामला

पीटीआई के मुताबिक 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया था. एक सरकारी वकील ने कहा कि जब जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंचा, तो सलीम, वसीम और नसीम सहित एक समूह ने सड़क को ब्लॉक कर दिया और जुलूस को रोक दिया. वकील ने बताया कि जब चंदन ने विरोध किया तो मामला बिगड़ गया और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विवेक और उनके साथी चंदन को कासगंज पुलिस स्टेशन ले गए, जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया गया. 

ये दोषी ठहराए गए

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.

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