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अतीक के बेटे अली और उमर की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने तय किए आरोप, बिल्डर का अपहरण कर मांगी थी 5 करोड़ रंगदारी

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर और अली पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों बेटे जेल से ऑनलाइन जुड़े और अपने खिलाफ केस को राजनीतिक साजिश बताया. केस की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की गई है.

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माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर पर आरोप तय
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर पर आरोप तय

प्रयगराज में जिला अदालत ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद समेत दो अन्य आरोपियों पर बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों बेटे जेल से ऑनलाइन जुड़े और अपने खिलाफ केस को राजनीतिक साजिश बताया.

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मोहम्मद उमर और अली अहमद के वकील ने दलील दी कि यह मामला उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत दर्ज किया गया है और सही जांच से सच्चाई सामने आएगी. कोर्ट ने आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है और गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है.

बता दे, प्रयागराज के रहने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अक्टूबर 2021 में रंगदारी मांगने अपहरण करने और टॉर्चर करने का मुकदमा खुल्दाबाद थाने में दर्ज कराया था. जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब अग्रहरि ने बताया कि लखनऊ जेल में बंद मोहम्मद उमर और नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के साथ ही असाद कालिया और जमानत पर बाहर आए नुसरत सुनवाई में मौजूद रहे. नुसरत कोर्ट रूम में मौजूद था जबकि अली और उमर के साथ ही असाद कालिया जेल के अंदर से ऑनलाइन जुड़े हुए थे.

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माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर पर आरोप तय

यह मामला अक्टूबर 2021 का है जब प्रयागराज के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अतीक अहमद के बेटों और उनके गुर्गों ने उसे 5 करोड़ की रंगदारी के लिए अपहरण किया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसका बेल्ट से गला दबाकर लटकाने का प्रयास भी किया गया था.

बिल्डर का किडनैप कर मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी

मंगलवार की सुनवाई में अतीक अहमद के बेटे उमर और अली अहमद लखनऊ और नैनी जेल से ऑनलाइन पेश हुए, जबकि असाद कालिया और जमानत पर बाहर आरोपी नुसरत कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाए और अगली सुनवाई में गवाहों की पेशी का आदेश दिया. जिला कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद के साथ ही दो अन्य आरोपियों पर आरोप अदालत में पढ़कर सुनाया. 

 

 

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